धार 10 अगस्त 2021/ परियोजना संचालक आत्मा ने बताया कि शासन के नवीन मार्गदर्शी निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवत संबंध स्थापित करने की दृष्टी से दो आबाद ग्रामो पर एक कृषक मित्र का चयन किया जाना प्रस्तावित है। चयनित कृषक मित्र कृषि के साथ-साथ अन्य अनुषांगिक विभागों एवं कृषकों के मध्य कड़ी का काम करना तथा अधिक से अधिक कृषकों को तकनिकी सम्पन्न बनाने का कार्य करेगा। कृषक मित्र के चयन हेतु पात्रता हेतु कृषक मित्र हाईस्कुल पास हो, इस योग्यता के अनुरूप यदि कृषक उपलब्ध नहीं होने पर आठवी कक्षा पास उन्नतषील कृषक का चयन किया जा सकता है। जिसकी मौखिक एवं लिखने की संप्रेषण क्षमता हो। कृषक मित्र दोनों ग्रामो में से किसी एक ग्राम का निवासी होना आवश्यक है। कृषक मित्र के चयन हेतु प्रगतिशिल एवं अनुभवी कृषक जिसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो एवं कृषक ग्राम में ही निवास करता हो एवं स्वयं की कृषि भूमि हो। चयनित कृषक मित्र पर किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध न हो। चयन पश्चात कृषक मित्र को किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय अथवा किसी लाभ के पद की सेवायें नहीं प्राप्त कर रहा हो एवं भविष्य में शासकीय सेवक होने का दावा नहीं करने संबंधि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उक्त पात्रता रखने वाला कृषक आगामी होने वाली ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत आवेदन विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक तकनिकी प्रबंधक / वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चयन योग्य कृषक मित्र की सूचि विकास खण्ड स्तरीय कृषक सलाहकार समिति आत्मा द्वारा अवलोकन पश्चात जिला स्तर पर परियोजना संचालक आत्मा को उपलब्ध करायेंगे। जिला स्तर पर परियोजना संचालक आत्मा द्वारा परिक्षण कर अनंतिम सूचि तैयार कर कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर अन्तिम चयन सूची जारी की जायेगी।