अलीराजपुर, 10 अगस्त 2021 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कोरेाना संकमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले में 20 अगस्त 2021 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेष क्रमांक 1557 दिनांक 14.07.2021 एवं 1579-80 दिनंाक 20.07.2021 से दंड प्रकिय्रा संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष अन्य आदेष पर्यन्त तक प्रभावषील किया गया था। उक्त आदेष की निरन्तरता में दिनांक 20 अगस्त 2021 तक उक्त आदेष को प्रभावषील करने का संषोधित आदेष जारी किया है। पूर्व आदेष की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।