धार 11 अगस्त 2021ध् जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा.5 ;कद्ध के अंतर्गत विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिले के तीन अपराधियों को जिला बदर किए आने के आदेष जारी किए है। जिन अपराधियों को जिला बदर किया हैए इनमें दीपक पिता नानुराम परारम निवासी लालबाग थाना धामनोद को 8 माह की अवधि के लिएए विजय पिता चैनसिंह सोलंकी निवासी अंबिका कालोनी डेहरी सराय थाना पीथमपुर को 4 माह की अवधि के लिए तथा उमेश उर्फ कालू पिता संताष विष्वकर्मा निवासी ग्राम कलमोदिया कालोनी सेक्टर नंबर.3 पीथमपुर को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने उक्त अपराधियों को आदेश दिए है कि वे आदेष प्राप्त होने के तत्काल पश्चात धार जिले की राजस्व सीमा व इस जिले की समीपवर्ती जिले इन्दौरए उज्जैनए रतलामए झाबुआए बड़वानीए खरगोन एवं अलिराजपुर की राजस्व सीमाओं से उक्त अवधियों के लिए बाहर चले जाए और जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना वह इन क्षेत्रों में प्रवेश नही करेंगे।