झाबुआ

खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा आदिम जाति सहकारी संस्था देवझीरी ग्राम पंचायत देवझीरी में संचालित उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण

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झाबुआ, 11 अगस्त 2021। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एल.एन.गर्ग के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजय पाटिल द्वारा आदिम जाति सहकारी संस्था देवझीरी द्वारा ग्राम पंचायत देवझीरी में संचालित उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। दुकान के विक्रेता लक्ष्मण नायक पिता श्री गणपत नायक द्वारा उपभोक्ताओं को माह अप्रैल का राशन नहीं देने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा इस संबंध में उचित मूल्य दुकान देवझीरी के हितग्राही से जानकारी ली गई,एवं उनके कथन लिपिबद्ध किये गये जांच में पाया गया कि सेल्समेन द्वारा हितग्राहियों को अप्रेल का राशन प्रदान नहीं किया गया इस प्रकार से सेल्समेन लक्ष्मण नायक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूॅ वितरण करने में अनियमितता करने की पुष्टि हुई। उक्त आधार पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजय पाटिल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत कंडिका-7 के तहत उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन लक्ष्मणसिंह नायक के विरूद्ध थाना कोतवाली झाबुआ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अन्य दुकानों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
अतः सभी समिति प्रबंधक /सेल्समेन उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न प्रदाय करें एवं खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं करें।

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