झाबुआ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 20 अगस्त तक प्रभावशील

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झाबुआ, 12 अगस्त 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा दिये गये आदेशानुसार अपर जिला दण्डाधिकारी के पत्र क्रमांक/5024/जे.सी.2021 झाबुआ दिनांक 10 अगस्त 2021 दण्ड प्रक्रिया संहिता 19673 की धारा 144 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-35-09-2020 दो-सी-2 भोपाल दिनांक 14 जुलाई 2021 के परिपालन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4246-4247/जे.सी./2021 दिनांक 15 जुलाई 2021 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/4370-4371/जे.सी./2021 दिनांक 20 जुलाई 2021 के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-35-09/2020/सी-2-दो भोपाल दिनांक 10 अगस्त 2021 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021, दिनांक 20 जुलाई 2021 को यथावत लागू रखने हुए उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 20 अगस्त 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।
संदेशः- सावधानी ही सुरक्षा है- दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।

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