रतलाम 12 अगस्त 2021/ लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग रतलाम श्री विजय चोरासिया ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सैलाना द्वारा मैसर्स माही एग्रो एजेंसी दिलीप मार्ग सैलाना की फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उर्वरक निर्माता सुप्रीम फर्टिलाइजर निर्मित 12:32:06 का नमूना लेकर जबलपुर प्रयोगशाला भेजा था जो विश्लेषण में अमानक पाया गया। सम्बंधित फार्म कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था परंतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुए मैसर्स माही एग्रो एजेंसी दिलीप मार्ग सैलाना का लाइसेंस आगामी आदेश होने तक निलंबित किया गया।
लाइसेंस निलंबित
रतलाम लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग रतलाम श्री श्री विजय चोरासिया ने बताया कि उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पिपलौदा द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि सेवा केंद्र नाका-1 पिपलौदा की फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उर्वरक निर्माता स्मार्टकेम टेक्नालाजी लि. निर्मित 90 प्रतिशत का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भोपाल भेजा था जो विश्लेषण में अमानक पाया गया। सम्बंधित फार्म कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था परंतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुए मैसर्स आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि सेवा केंद्र नाका-1 पिपलौदा का लाइसेंस आगामी आदेश होने तक निलंबित किया गया।