झाबुआ

शुष्क दिवस घोषित

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झाबुआ, 13 अगस्त 2021। आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 150 दिनांक 15.05.2021 देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2021-22 के निर्देश की कंडिका 42 के अनुसार 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस दिन रविवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अतः उक्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस दिन रविवार को झाबुआ जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें/विदेशी मदिरा दुकानें और उनसे संलग्न गोदाम एवं मद्यभाण्डगार बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। उक्त शुष्क दिवस पर सम्पूर्ण जिले में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रखा जाए। इस प्रकार उक्त शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें/विदेशी मदिरा दुकाने ओर उनसे संलग्न गोदाम एवं मद्यभाण्डागार को पूर्णतः बंद रखा जावे एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जावे और किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवैध परिवहन न हो पाये, यह सुनिश्चित किया जाए।
संदेशः- सावधानी ही सुरक्षा है- दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।

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