झाबुआ, 16 अगस्त 2021। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आपके कार्यालय में जो पूर्व से लंबित पेंशन प्रकरण है, उनका निराकरण 15 दिवस की समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें। यदि समयावधि में आपके विभाग के पूर्व से लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाता है तो उसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेगें। इन प्रकरणों के निराकरण हेतु सर्वोच्य प्राथमिकता का निर्धारण सुनिश्चित करें। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (पेंशन) झाबुआ से यह निर्देश जारी किये गये है।
संदेशः- सावधानी ही सुरक्षा है- दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।