झाबुआ, 4 सितम्बर 2021। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक/5536/जे.सी./2021 झाबुआ दिनंाक 02 सितम्बर 2021 आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया, साईट्स जैसे वाह्सअप, इंस्ट्राग्राम, फेसबुक, ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक ताने बाने को तोडने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक संदेश, चित्रों व वीडियों एवं आॅडियो मैसेज/सूचनाओं को प्रकाशित किया जाकर समुदायों के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जाकर इन सोशल साईट्स पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने व उस पर होने वाले कमेंट्स/क्रास कमेंट्स के कारण वैमनस्यता का संचार होता है, जिससे मानव जीवन व लोक संपत्ति की क्षति और लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना दृष्टिगत रखते हुए जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सोशल मीडिया साईट्स के माध्यम से धार्मिक/सामाजिक आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो एवं आॅडियो मैसेज/सूचनाओं पोस्ट/भडकाउ भाषण/अफवाह अथवा भ्रामक मैसेज फैलाने वाले संदेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैद्यानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
संदेशः- सावधानी ही सुरक्षा है- दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।