अलीराजपुर

पुरानी रंजिष को लेकर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

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अलीराजपुर, 9 सितंबर 2021 – सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेष बघेल ने बताया कि घटना दिनांक 14.04.2020 वडवाडिया फलिया ग्राम सेजावाड़ा की हैं। फरियादी लालू और उसके पिता अमरसिंह और उसकी माॅ और बहन सभी परिवार के सदस्य घर पर थे। तभी शाम को 6 बजे उनके गांव में रहने वाला विलू उनके घर पर आया और फरियादी के पिता अमरसिंह को ताड़ छेदने व मुर्गी मारकर खिलाने की बात बोलकर अपने साथ अपने घर पर लेकर गया। रात हो जाने से फरियादी लालू और परिवार के अन्य सदस्य सो गए तभी रात करीबन 11 बजे फरियादी के मामा रमेष व रत्ना घर पर आये और बोला कि तुम्हारे पिता अमरसिंह को माना व विलू ने मार दिया हैं। उसकी लाष माना के घर के पीछे पड़ी हुई हैं। हमने जाकर देखा तो मेरे पिता अमरसिंह के शरीर से खून निकल रहा था मेरे पिता मर चुके थे। मेरे पिता को माना व विलू ने तीन साल पहले के झगड़े की रंजिष से मार दिया था। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आजाद नगर में की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। अभियोजन साक्षियों के समर्थन के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीष जोबट द्वारा आरोपी माना पिता मगन, विलू पिता माना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री महेष बघेल द्वारा की गई। यह जानकारी मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) (ए.डी.पी.ओ.) निर्मला चैहान ने दी।

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