अलीराजपुर, 29 सितंबर 2021 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने आदर्ष आचार संहिता लागू होने के तहत जिले में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण परिसंचालन हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत उप चुनाव की घोषणा दिनांक से मतगणना दिनांक तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। उक्त आदेष के तहत कोई भी व्यक्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे लाउडस्पीकर, डेक, डीजे इत्यादि का उपयोग या प्रदर्शन किसी आमसभा, सम्मेलन, जुलूस, कार्यक्रम, जलसा टीवी, एलईडी या चलित वाहन में नहीं करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत 48 घंटे पूर्व की सूचना के उपरांत प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारको के 1/4 वाल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी 10 डेसीबल से अधिक) पर अनुमति दे सकेंगे। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक विस्तारक यंत्र पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावी रहेगा।