अलीराजपुर, 29 सितंबर 2021 – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प ने जोबट विधानसभा उप निर्वाचन 2021 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित आदर्श आचरण संहिता के तहत समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवष्यक दिषा निर्देष जारी किये है, जिसके तहत समस्त शासकीय सेवकों द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आचरण एवं व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतने के निर्देष दिए गए है। उक्त दिषा निर्देषों के तहत बताया गया है कि शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहे। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हे ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे ऐसी शंकास्पद स्थिति निर्मित हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे है। संक्षेप में शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार या अभियान में भाग नही लेकर निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व को निभाएंगा। निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानो के विपरित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 एवं 134-क की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिनके अनुसार निर्वाचनो से संबंध अधिकारी/कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेगा और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे, इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नही कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन नियमों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी/कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर है और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। निर्वाचनो के सशक्त पदिय कर्तव्य को यथोचित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण करना विधि द्वारा अपेक्षित कर्तव्य है। जिसकी अवेहलना शासकीय सेवक को दंड का पात्र बनाती है इस विषय में आपका ध्यान विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियत 1951 की धारा 134 की ओर आकर्षित किया जाता है। निर्देष की अव्हेलना पर संबंधित पर कार्रवाई सुनिष्चित होगी।