अलीराजपुर

 जिला बदर की कार्रवाई के आदेष जारी

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अलीराजपुर, 28 अक्टूबर 2021 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में लिप्त शैतान पिता रमेष बामनिया उम्र 32 वर्ष निवासी तडवी फलिया ग्राम छोटी पोल थाना चन्द्रषेखर आजाद नगर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत एक वर्ष की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी, एवं गुजरात राज्य के जिला छोटा उदयपुर, दाहोद एवं महाराष्ट्र राज्य के नन्दूरबार जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेष जारी किये है। उक्त संबंधित को 24 घंटे के भीतर उक्त आदेष का पालन सुनिष्चित करने के आदेष जारी किये गए है। इस आदेष के तहत उपयुक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिष्चितता हेतु प्रत्येक माह में जरिये डाक से जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर न्यायालय एंव संबंधित थाने को सूचित करेंगा तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेष नहीं करेगा।

अलीराजपुर, 28 अक्टूबर 2021 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में लिप्त महेन्द्र पिता नानुराम राठौड उम्र 30 वर्ष निवासी जोबट थाना जोबट को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत एक वर्ष की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी, एवं गुजरात राज्य के जिला छोटा उदयपुर, दाहोद एवं महाराष्ट्र राज्य के नन्दूरबार जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेष जारी किये है। उक्त संबंधित को 24 घंटे के भीतर उक्त आदेष का पालन सुनिष्चित करने के आदेष जारी किये गए है। इस आदेष के तहत उपयुक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिष्चितता हेतु प्रत्येक माह में जरिये डाक से जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर न्यायालय एंव संबंधित थाने को सूचित करेंगा तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेष नहीं करेगा।

जिला बदर की कार्रवाई के आदेष जारी
अलीराजपुर, 28 अक्टूबर 2021 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में लिप्त नेतू पिता मांगलिया उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम माल फलिया बोरी थाना बोरी को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) के अंतर्गत एक वर्ष की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी, एवं गुजरात राज्य के जिला छोटा उदयपुर, दाहोद एवं महाराष्ट्र राज्य के नन्दूरबार जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाने के आदेष जारी किये है। उक्त संबंधित को 24 घंटे के भीतर उक्त आदेष का पालन सुनिष्चित करने के आदेष जारी किये गए है। इस आदेष के तहत उपयुक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिष्चितता हेतु प्रत्येक माह में जरिये डाक से जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर न्यायालय एंव संबंधित थाने को सूचित करेंगा तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय के पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेष नहीं करेगा।

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