झाबुआ

नगरपालिका परिषद् झाबुआ ने निकाय अंतर्गत आने वाले भवन या भूखंड पर अनुज्ञा के बिना किए निर्माण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदान की 20 प्रतिषत की छूट, ऐसे निर्माणकर्ताओं से छूट का लाभ लेने की अपील

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नगरपालिका परिषद् झाबुआ ने निकाय अंतर्गत आने वाले भवन या भूखंड पर अनुज्ञा के बिना किए निर्माण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदान की 20 प्रतिषत की छूट, ऐसे निर्माणकर्ताओं से छूट का लाभ लेने की अपील
झाबुआ। नगरपालिका झाबुआ के सीएमओ एलएस डोडिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र झाबुआ अंतर्गत आने वाले भवन या भूखंड पर अनुज्ञा (अनुमति) के बिना अधिक निर्माण करने पर प्रषनम को एबीपीएस सिस्टम के माध्यम से समस्त नगरीय निकायों में लागू किया गया है।
साथ ही दोनो प्रकार के प्रषमन प्रक्रियाआंे हेतु मप्र शासन द्वारा जारी राजपत्रों के अनुसार समस्त प्रावधान एबीपीएस सिस्टम में लागू कर दिए गए है। उक्त प्रषमन हेतु प्राप्त प्रकरणों की शासन द्वारा आगामी 28 फरवरी 2022 तक 20 प्रतिषत की छूट का प्रावधान किया गया है। समस्त नागरिकांे से अनुरोध किया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति द्वारा भवन या भूखंड पर बिना अनुज्ञा (अनुमति) के जो अधिक निर्माण किया गया है, तत्सबंध में एबीपीएस सिस्टम के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने इस छूट का लाभ प्राप्त करे।
फोटो 019 -ः विषेष छूट।

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