झाबुआ, – सिद्धार्थ जैन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ के आदेश क्रमांक/स्था/प.प्र.को./2021/5421 झाबुआ/दि//10/2021 श्री हेमंत गरवाल पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत तारखेड़ी जनपद पंचायत पेटलावद को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, लंबे समय से अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, लम्बे समय से अपने कर्तव्य पर बिना किसी सूचना अथवा अनुमति के अनुपस्थित रहने, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने वरिष्ठ कार्यालय मे निर्देश की अवहेलना करना, कोविड-19 के तहत टीकाकरण कार्य में सहयोग नहीं देने जैसे कृत्य सम्पादित करने के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था/पं.प्रको./4484/झाबुआ/दिनांक/21/09/2021 के माध्यम से कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर सूचना पत्र प्राप्ति के सात दिवस की अवधि में समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री गरवाल को जारी किया गया कारण बताओं सूचना पत्र उनके द्वारा दिनांक 28/09/2021 को प्राप्त किया जाकर आज पर्यन्त अपना प्रतिउत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री गरवाल द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की गई है तथा इसके अतिरिक्त श्री गरवाल द्वारा अपनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओ/कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने में कोई रूचि एवं गंभीर प्रयास नहीं किए जाने कोविड-19 के तहत टीकाकरण कार्य में वांछित सहयोग नहीं देने आदि के कृत्य/कृत्यों सम्पादित किए गए है। अतः श्री हेमंत गरवाल, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत तारखेडी जनपद पंचायत पेटलावद को म.प्र. पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते नियम-2011 को कण्डिका 7 के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की जाती है। निलम्बन अवधि में श्री गरवाल का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पेटलावद रहेगा तथा इन्हे नियमानुसार निलम्बन भत्तें की पात्रता अर्जित रहेगी।