झाबुआ- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित WP No. 8/2013 में सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि प्रदेश में बिना परमिट एवं नियम विरुद्ध चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा पर तत्काल वैधानिक एवं नियमानुसार कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तारतम्य में श्रीमान परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में जिले के क्षेत्र अंतर्गत चल रहे यात्री ऑटो रिक्शा की आज से ही गहन जांच की जा कर नियम विरुद्ध चल रहे ऑटो रिक्शा पर तत्काल कार्यवाही संपादित किए जाने का अभियान प्रारंभ किये जाने के आदेश जारी किए गये हैं।
उक्त आदेश के पालन में जिला परिवहन अधिकारी कृतिका मोहटा,थाना यातायात प्रभारी श्री मालवीय एवम होम गार्ड द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान में झाबुआ जिले में आज शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर ऑटो रिक्शा के विरुद्ध चेकिंग कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान 26 ऑटो रिक्शा बिना वैध दस्तावेज चलते पाए जाने के कारण जप्त कर थाना कोतवाली में सुरक्षार्थ रखा गया। परिवहन आयुक्त,मध्य प्रदेश द्वारा जारी उक्त आदेश के पालन में चेकिंग कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।