अलीराजपुर

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया

Published

on

पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने जाने हेतु उक्त आदेष जारी

अलीराजपुर, 6 दिसंबर 2021 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने जाने के तहत सम्पूर्ण अलीराजपुर जिले की सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेष के तहत अलीराजपुर जिले की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर-राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउडस्पीकर का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक, गैर-राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक दल या गैर-राजनैतिक दल या अन्य जुलूस आमसभा, धरना या अन्य कार्यक्रम में यातायात अवरूद्ध नहीं करेंगे। लाउडस्पीकर पर उतेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नहीं की जाएगी, समक्ष अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के उपरांत ही नियत स्थल पर समय-सीमा अन्तर्गत लाउडस्पीकर का उपयोग किया जावेगा। आमसभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्थल पर व समय-सीमा अन्तर्गत आयोजित की जावेगी एवं जुलूसों का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा। कोई भी व्यक्ति जिसमें शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति भी शामिल है, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्नेय शस्त्र या धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा तथा सभी अस्त्र-शस्त्र धारक के द्वारा मकान की चारदीवारी के अन्दर ही रखे जाएंगे एवं आवश्यक आदेश प्रसारित होने पर शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराये जावेंगे। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र जैसे-फरसा, फालिया, वल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, त्रिशुल, लाठी इत्यादि लेकर नहीं निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फटाका एवं अन्य विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, मशाल आदि का उपयोग प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित थाने में मुसाफिरी की सूचना देगा। होटल, लाॅज, सराय के मालिक/प्रबंधक उनके यहाॅं ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। मकान स्वामी उनके किराएदारों की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देंगे। उक्त आदेश वर्दीधारी पुलिस, सशस्त्र-बल, सैना (मिलेट्री) तथा वर्दीधारी अर्द्ध सैनिक बल, कानून व्यवस्था हेतु नियुक्त पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/व्यक्तिगण धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्ड के भागी होंगे।

Trending