RATLAM

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

Published

on

रतलाम 09 जनवरी 2022/ 

शासन द्वारा लागू की जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनको स्वयं का उद्योग, सेवा व्यवसाय, उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कॉलेटरल फ्री लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। योजना का संचालन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा।

योजना में आवेदन मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अगर आयकरदाता है तो वहां उनकी पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरण या आवेदन के साथ संलग्न करेगा। आवेदक स्वयं किसी बैंक और अन्य किसी व्यक्ति, संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं हो। वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं हो। सिर्फ एक बार ही योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जो परियोजनाएं पात्र रहेंगी उनमें उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजना सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं, उपरोक्त समस्त प्रकार की परियोजना है जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए भी पात्र हो। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा योजना प्रारंभ होने के उपरांत वितरित ऋणों के संबंध में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा।

जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता डिफाल्ट या एनपीए बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान सहायता दे नहीं होगी। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी। योजना अंतर्गत ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दरों पर अधिकतम 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा।योजना में आवेदक से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहपत्रों सहित प्राप्त आवेदन पात्रता इत्यादि के परीक्षण उपरांत सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित बैंक शाखा को प्रेषित किया जाएगा। बैंक शाखा द्वारा अधिकतम सप्ताह में प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा।

Trending