झाबुआ,- । कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेश एवं खनिज अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के निर्देशन में जिले में सहायक खनिज अधिकारी राकेश कुमार कनेरिया के नेतृत्व में खनिजों के अवैध उत्खनन)परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम हेतु खनिज विभाग द्वारा जिले की राणापुर व झाबुआ तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन एवं उत्खनन करने में संलिप्त वाहनों की जांच की गई। अलसुबह चली कार्यवाही में अधिकांश वाहनों में खनिज परिवहन हेतु अनिवार्य अभिवहन पारपत्र (रॉयल्टी) होना पाया गया।खनिज दल द्वारा जिले के सीमांत इलाकों व पारा,तथा राणापुर में जांच के दौरान खनिज रेत का परिवहन करते दो डंपरों की जांच की गई। वाहन क्रमांक क्रमशः MP13H4719 और GJ34T 1112 के चालकों से खनिज के परिवहन की वैधानिक रॉयल्टी चाही गई। वाहन में खनिज परिवहन हेतु आवश्यक वैधानिक दस्तावेज न पाते हुए, वाहन को मौके से जप्त किया गया।दोनो जप्तशुदा वाहनों को आगामी आदेश पर्यन्त चौकी प्रभारी पारा की अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं राणापुर में औचक कार्यवाही दौरान 10 ट्रैक्टरों क्रमशः MP69A1830,MP69A2980,MP45AA5713,MP45AC1595,एवं 5 बिना नंबर के ट्रैक्टरों को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाते पर मौके से जप्त कर थाना प्रभारी राणापुर की अभिरक्षा में रखवाया गया है। जब्तशुदा वाहनों पर मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। तड़के चली इस कार्यवाही में मुख्य रूप से माइनिंग इंस्पेक्टर शंकर कनेश एवं विवेकानंद यादव तथा खनिज अमला सम्मिलित रहा।