धार, 19 जनवरी 2022/ संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन / व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाना है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे स्वैच्छिक संगठन / व्यक्ति जो विशेष रूप से उपभोक्ता संरक्षण एवं संवर्धन में संलग्न है, वे 27 जनवरी तक कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) में आवेदन कर सकेंगें। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। संगठन/व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के दौरान प्रत्येक माह में की गई गतिविधियों का सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।