झाबुआ । जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुन्द चैहान, प्रचार सचिव राजेन्द्र कुमार सोनी, भेरूसिंह सोलंकी, पीडी रायपुरिया, सुभाष दुबे, एवं जितेन्द्र शाह ने संयुक्त जानकारी में बताया कि संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश भोपाल ने अपने आदेश दिनांक 28 जनवरी 2022 को जारी करके पेंशनर जीवन प्रमाणपत्र जारी करने संबंधित प्रक्रिया के बारे में खुलासा किया है कि पेंशनरों को प्रतिवर्ष पहले जीवन प्रमाणपत्र वर्ष के नवम्बर माह में बैंको में जमा कराना होता था, । 1 जुलाई 2020 से लागू व्यवस्था के अनुसार पेंशनर्स को उसी माह में उसे अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना होगा जिस माह में शासकीय सेवा से सेवा निवृत हुआ है । शासन ने जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के माध्यमों को उल्लेख किया है, तदनुसार पेंशनर स्वयं बैंक में उपस्थित होकर जीवन प्रमाणपत्र सेवा निवृत्त हुए उस माह में प्रस्तुत कर सकता है, अथवा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ’’ जीवन प्रमाण पोर्टल’’ पर जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है अथवा बैंकों की डूर स्टेप बेंकिंग के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र दे सकता है । प्रसारित आदेश के अनुसार भारतीय स्टेंट बैंक द्वारा ’’ विडियों लाईफ सटिफिकेट’’ की नयी सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें बिना बैंक जाये या आधार आधारित सत्यापन के मोबाईल, लेप टाॅप, कम्प्यूटर का उपयोग करते हुए विडियों काल द्वारा जीवन प्रमाणपत्र दिया जासकता है। इस सुहवधा के उपयेाग के लिये पेंशनर का खाता, आधार एवं पैन कार्ड से लिंक होना चाहिये एवं मोबाईल नम्बर खाते से पंजीकृत होना चाहिये । जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने जिले के सभी पेंशनरों से आग्रह किया है िकवे जिस माह में सेवा निवृत हुए है, उसी माह में उपरोक्त विधि से अपना जीवन प्रमाणपत्र बैंकों को समयावधि में प्रस्तुत करें ताकि उनकी मासिक पेंशन समय पर उन्हे मिलती रहे । ———————————————————