शासन ने परिवार पेंशनधारियों के लिये भी जारी किये निर्देश
झाबुआ । जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर, प्रचार सचिव राजेन्द्र कुमार सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुन्दसिंह चैहान, सचिव पीडी रायपुरिया, एवं कोषाध्यक्ष भेरूसिंह चैहान ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि संचालनालय कोष, पेंशन एवं बीमा द्वारा पूर्व प्रसारित आदेश में परिवर्धन करते हुए मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 जो 1 जुलाई 2020 से लागू की गई है के सहायक नियम 201 में प्रावधानानुसार पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवा निवृत हुआ है, प्रतिवर्ष उन्हे उसी माह में अपना जीवन प्रमाणपत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये थे । इसी क्रम में परिवार पेंशन के प्रकरण में भी परिवार पेंशन भोगी भी उसी माह में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगें जिस माह में उनकी परिवार पेंशन प्रारंभ हुई है । तदनुसार आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बैक द्वारा पेंशनर को प्रतिमाह इस आशय की सूचना ई-मेल, एसएमएस,वाईसकाल या व्यक्तिगत रूप से दी जायेगी। शासन ने बंेको को भी निर्देशित कर दिया है कि पेंशनरों से निरन्तर संपर्क कर उन्हे अवगत कराया जावे एवं नवीन प्रावधानों के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त करें ।
जिला पेंशनर एसोसिएशन ने जिले के सभी पेंशनरों एवं परिवार पेंशन प्राप्त करने वालो से अनुरोध किया है कि शासन के नवीन नियमों के अनुसरण में पेंशनर अपने सेवा निवृत्ति के माह में तथा परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स जिस माह में पेंशन प्रारंभ हुई है, उसी माह में संबंधित बेंक में जाकर अपना जीवन प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से समयावधि में प्रस्तुत करने की पाबंदी रखे तथा उनको आगामी माहों की पेंशनर निर्बाध रूप से नियमित रूप से प्राप्त होती रहें ।