झाबुआ

जेठानी की नाक को दातों से काटने वाली देवरानी की जमानत याचिका खारिज

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माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ श्री देवदत्त सा. ने घरेलू झगड़े अंतर्गत प्रकरण में जेठानी की नाक को दांतों से काटने वाली देवरानी की जमानत याचिका खारिज की व देवरानी को जेल भेज दिया गया |
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी नविता पति मकना निवासी धामनी कटारा ने बताया कि मेरा व मेरी देवरानी आरोपी सविता का छोटी छोटी बातों पर झगडा आये दिन होता रहता है। घटना दिनांक से एक दिव पूर्व कचरा उठाने की बात पर विवाद हुआ था जिसको लेकर घटना दिनांक को आरोपी सविता ने फरियादी को गंदी गंदी गालिया दी, फरियादीया द्वारा गाली देने से मना करने का बोला तो आरोपी सविता ने फरियादीयों को निचे गिरा दिया और फरियादीया की नाक पर दात से काट लिया जिससे फरियादीया की नाक से खुन निकलने लगा तथा गिरने से बाये हाथ की कोहनी पर चोट आई। फरियादीया की भाभी रतनीबाई बीच बचाव करने आई तो जान से मारने की घमकी दी। गिरफतारी उपरांत आरोपीयॉ को न्यायालय में पेश किया गया जहॉ पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से पूर्णतः सहमत होकर आरोपीयॉ की जमानत की अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया गया।
अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन पर तर्क श्री महेन्द्रसिंह मुजाल्दे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये एवं जानकरी जिला मिडीया प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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