झाबुआ -. ! राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक 716 दिनांक 21 जनवरी , 2022 एवं पत्र क्रमांक 271 दिनांक 27 जनवरी, 2022 के अनुसार जिले में संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में खेल सामग्री क्रय करने हेतु एस एम सी के खातों में माध्यमिक शाला हेतु राशि ₹10,000/ एवं प्राथमिक शाला एवं रुपए 5,000/ की स्वीकृति दी गई थी ! खेल सामग्री के क्रय हेतु विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति रेट कांट्रेक्ट के आधार पर भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए स्थानीय परिस्थितियों में उपयुक्त खेल उपकरणों को क्रय किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे ! उक्त जारी निर्देशों का पालन खंड स्त्रोत समन्वयक एवं जन शिक्षकों के द्वारा नहीं किया गया ! खंड स्त्रोत समन्वयको द्वारा खेल एवं शारीरिक शिक्षा स्पोर्ट्स ग्रांट व्यय हेतु प्रगति प्रतिवेदन जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र झाबुआ को निम्नानुसार विकास खंडो की प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में खेल सामग्री प्रदान की गई : —- विकासखंड झाबुआ प्राथमिक शाला 36 माध्यमिक शाला 3 , विकासखंड मेघनगर प्राथमिक शाला 65 माध्यमिक शाला 16, विकास खंड थांदला प्राथमिक शाला 235 माध्यमिक शाला 44 , विकासखंड पेटलावद प्राथमिक शाला 130 माध्यमिक शाला 28, मे विभिन्न माध्यमों से अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई ! जिले के राजस्व अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार जिले के झाबुआ विकासखंड में पदस्थ बी आर सी श्री देवी सिंह जमुनिया है एवं विकासखंड थांदला के बी आर सी श्री राम बिहारी रामपुरिया व जनपद शिक्षा केंद्र पेटलावद के दो जन शिक्षक श्री विजय कुमार बारिया श्री सुनील कुमार गुप्ता, झाबुआ के दो जन शिक्षक श्री अमर सिंह बारिया, श्री मुकाम सिंह बघेल एवं जनपद शिक्षा केंद्र मेघनगर के दो जन शिक्षक श्री जसवंत सिंह नायक, श्री अमर सिंह भूरिया को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (एक ) के अंतर्गत पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य के प्रति सनिष्ट ना होकर लापरवाही बरतने के फलस्वरुप मध्यप्रदेश एवं सिविल सेवा( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) 1966 के नियम- 3 के तहत तत्काल प्रभाव से कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा निलंबित किया गया है !