न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री राधाकिशन मालवीय ने प्रकरण में फरियादी के घर पर दीवार खोदकर चोरी करने के प्रयास करने पर आरोपिताे काे 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई |
जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र पाल अलावा ने बताया की घटना दिनांक 03.02.2017 को फरियादी मैथुसिंह खाना खाकर परिवार के साथ सोया था, घर के अंदर मवेशी गाय, बकरी बंधी थी, रात के करीबन 11.30 बजे उसके मकान के पीछे दिवार खोदने की आवाज आई, उसने आख खोलकर देखा तो दिवार में छेद होकर कोई आदमी दिवार खोदते दिखे तो अंदर से ही जोर-जोर से चिल्लाया दौडो-दौडो चोर-चोर करके आवाज लगाई तो गांव वाले चिल्लाचोट कर उठकर दौडे वह भी घर का दरवाजा खोलकर निकला फरियादी ने अपने हाथ में ली टार्च से घर के सामने देखा तो तीन आदमी भागते दिखे, उसके साथ गांव वाले भुवन,राकेश, झेतु, दिवान भी दौडे व पकडने की कोशिश की तो दो आदमी सामने भागे और एक आदमी दाए तरफ भाग गया, उन्होने भागकर पीछा किया तो आगे ज्ञानसिंह के खेत में बना गोल कुआ बिना मुंडेर का जिसकी गहराई 35 हाथ तथा जिसमें 15 हाथ पानी भरा है, जिसमें बैटरी की रोशनी से देखा तो एक आदमी कुए में गिरकर मर गया और दूसरा कुए में लगी मोटर का पाईप पकडकर बैठा था, जिसको उन्होने पकडा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम केन्दु पिता रूपसिंह एवं मरने वाले का नाम रूपसिंह पिता धुमसिंह निवासी फुटतलाब का होना बताया तथा उसका साथी जंगलिया मौके से भाग गया, ये तीनों व्यक्ति दीवार खाेदकर चोरी का प्रयास कर रहे थे। फरियादी मैथुसिंह ने घटना की रिपोर्ट थाना झाबुआ मे दर्ज करवाई थाना झाबुआ अंतर्गत धारा 511 भादसं अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान अन्य आरोपी जंगलिया को गिरफतार किया गया एवं समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।
सजाः- आरोपीगण केन्दु पिता रूपसिंह एवं जंगलिया पिता तोलिया को धारा 511 भादसं अंतर्गत 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्रपाल अलावा,एडीपीओ द्वारा की गई |