झाबुआ

संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी/अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेगें

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झाबुआ 06 अप्रैल 2022। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा आदेशित किया गया है कि अशासकीय मान्यता प्राप्त (मा0 शि0 म0/सी0 बी0 एस0 ई0) समस्त शैक्षणिक संस्थाऐं जिला झाबुआ अपने विद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेगें। संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी/अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करेगें। पुस्तके एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-5 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जाये।
झाबुआ जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेगें, कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पडेगा, जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक/कॉपी चाहिए उसे उतनी ही दी जाए। पुस्तक के साथ कॉपी, पेन, कवर, आदि लेने के लिये बाध्य नहीं करेगें।
इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
क्रमांक/25/296

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