अपर जिला दंडाधिकारी एसपीएस चौहान द्वारा जन सामान्य एवं जनहित व लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से संपूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चाइना मेड नायलॉन डोर (चायनीज धागे) के उपयोग , क्रय विक्रय पर प्रतिबंधित किया है इसका उपयोग करने पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी |
झाबुआ जिले में पतंगबाजी के दौरान चाइनीस धागे का उपयोग पतंग काटने के लिए किया जाता है जिससे नागरिकों एवं पशु पक्षियों के घायल होने की स्थितियां बनती है विद्युत वितरण कंपनी के तारों में धागा उलझने से तार टकराने के कारण विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित होती है जिस से व्यक्तियों की जानमाल एवं पशु पक्षियों की जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है ऐसी स्थिति में चाइना में नायलॉन डोर चाइनीस धागे को पतंग काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडीएम एसपीएस चौहान ने चाइनीस धागे कके क्रय विक्रय एवं उपयोग पर आदेश पारित कर तत्काल प्रतिबंध लगाया है उक्त आदेश 28 दिसंबर 2018 से दिनांक 30 जून 2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभाव अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी होकर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी|