झाबुआ

जिला चिकित्सालय के समीप घुमटियों को हटाने के निर्देश जारी

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झाबुआ। शहर मे अतिक्रमण मुहिम के दौरान नगर के चैतन्य मार्ग टाउन हाॅल के सामने व जिला चिकित्सालय के समीप स्थित घुमटियो , दुकानों को अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत इन घुमटियो को नहीं हटाया गया था जिसको लेकर प्रशासन को काफी जन आक्रोश का सामना करना पड़ा और बाद में शिकायतों का दौर शुरू होने के बाद , अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण एवं आवागमन में बाधा उत्पन्न ना हो , इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त घुमटियों को तत्काल हटाने के निर्देश, एसडीएम ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र के माध्यम से दिए ।

शहर में चली अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान शहर की शासकीय भूमि पर रखी घुमटियों को नियम अनुसार कार्रवाई कर हटाया गया । लेकिन जिला चिकित्सालय के समीप और टाउन हॉल के सामने की स्थित नजूल की भूमि पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा लीज आवंटन की गई थी। इन घुमटियों को नही हटाने से नपा ओर प्रशासन को जनआक्रोश का सामना करना पडा था । प्राप्त जन शिकायतों एवं कोविड-19 प्रोटोकोल को ध्यान में रखते हुए नवीन आदेश अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ द्वारा जारी किए गए । जिसके अंतर्गत कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान मे रखते हुए राज्य शासन के आदेश अनुसार जिला चिकित्सालय का विस्तारीकरण को ध्यान मे रखते हुए एवं पूरे जिले से कोविड-19 के लिए एंबुलेंस का आवागमन होने की स्थिति दृष्टिगत रखते हुए तथा जिला चिकित्सालय परिसर संवेदनशील श्रेणी में आता है इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं में आवागमन बाधित हो रहा है उक्त अनापत्ति पत्र की शर्त क्रमांक 3 में उक्त निर्माण कार्य से आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए का स्पष्ट उल्लेख है । किंतु उक्त ग्राम उदयपुरिया सिथत भूमि सर्वे नंबर 108 रकबा न 0.049 हे. पर लगाई गई दुकाने ठेले, घूमटी आदि से आवागमन बाधित होने की शिकायतें प्राप्त होने से इस कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्त का पालन नहीं होने से यह अनुमति स्वामेव निरस्ती योग्य है.। लेकिन नपा ने इसमें एक शर्त डाली थी कि, जब भी नपा या नजूल विभाग को आवागमन बाधित होने की स्थिति आएगी,  तो इन दुकान मालिकों को स्थान रिक्त करना पड़ेगा
अनुविभागीय अधिकारी एल.गर्ग द्वारा नपा अधिकारी को पत्र क्रमांक 1066/रीडर/2022 दिनांक 29/04/2022 मे उल्लेख किया गया है कि, चेतन्य मार्ग टाउन हाॅल के सामने स्थित भूमि पर ठेला व्यवसायी, सांची पार्लर, एवं अन्य दुकाने लगी हुई थी। पत्र के माध्यम से यह आदेश पारित किया गया कि कोविड-19 इमरजेंसी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भूमि की स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तारीकरण हेतु एवं शहर के सौंदर्यीकरण एवं अन्य शासकीय प्रयोजन में आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा नपा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 07.06.2019 के अलोंक मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, ग्राम उदयपुरिया स्थित नजूल भूमि पर से स्थित दुकानें/ठेला/गुमटियाॅ को तत्काल हटाने की कार्यवाही करेें । तथा पत्र के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि, ग्राम उदयपुरिया स्थित नजूल भूमि पर से स्थित दुकानें/ठेला/गुमटियाॅ को तत्काल हटाने की कार्यवाही करेें, ताकि आवागमन निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

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