अलीराजपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा पति की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पति प्रेमसिंह की हत्या करने वाली पत्नी लखी को आजीवन कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा आरोपिया लखी पति प्रेमसिंह को कसूरवार मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक श्री विजय गेहलोत ने बताया कि घटना दिनांक 15 जून 2021 की शाम 4 बजे थरवाट बारी फलिया मृतक प्रेमसिंह के घर की है। प्रेमसिंह अपने मकान के अडालिया में खाट पर सोया हुआ था तब आरोपिया लखी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आयी और प्रेमसिंह को यह कहते हुए कि मैं तुझसे परेशान हो गई हूं आज तुझे में निपटा देती हूं और कुल्हाड़ी से मृतक प्रेमसिंह की दाहिनी तरफ कनपटी पर अनेक वार किए जिससे प्रेमसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना प्रेमसिंह की 13 वर्षीय बालिका ने देखी और उसने घटना के बारे में प्रेमसिंह के बड़े भाई को बताया। घटना की रिपोर्ट प्रेमसिंह के बड़े भाई व गांव के पटेल के साथ जाकर प्रेमसिंह की बालिका ने थाना बखतगढ़ में की थी। माननीय सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा साक्षियों के समर्थन के आधार पर आरोपिया लखी को आजीवन कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संचालन लोक अभियोज श्री विजय गेहलोत द्वारा किया गया।