अलीराजपुर

क्लेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने खनिज निरीक्षक श्री सतीा नागले को निलंबित करने के आदेश जारी किये

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली की खबर ✍️


अलीराजपुर – कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने खनिज निरीक्षक श्री सतीा नागले को निलंबित करने के आदेा जारी किये है। उक्त कार्रवाई 28 मार्च 2022 को तहसीलदार जोबट द्वारा जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन करते हुए पकडे गए डम्फर माॅडल नं. 4825 टीेके/बीएस, एमएटी 808024एम3पी28897 को भी जप्त कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु खनिज निरीक्षक श्री नागले को सुपुर्दगी मे ंदिया गया था, जो वाहन बगैर नंबर प्लेट के था। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी पत्रक पर श्री नागले के हस्ताक्षर भी उपलब्ध है। जबकि श्री नागले द्वारा जोबट थाना में अभिरक्षा में दिये गये वाहन पर नंबर उल्लेखित है। श्री नागले खनिज निरीक्षक द्वारा प्राासन को राजस्व हानी कारित कर अवैध परिवहनकर्ता को लाभ पहुंचाने के उद्देय से वाहन बदल दिया गया। उक्त प्रकरण के प्रतिवेदन में गैर पंजीकृत वाहन की जगह पंजीकृत डम्फर के पंजीकरण संख्या एमपी 11 एच 1298 का उल्लेख कर वाहन थाना प्रभारी जोबट की अभिरक्षा में रखा गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा तैयार दस्तावेज पंचनामा/सुपुर्दनामा तथा श्री नागले द्वारा थाने की अभिरक्षा में दिये गये पत्रक के अनुसार दोनों वाहन अलग-अलग र्दााए है। तहसीलदार जोबट द्वारा खनिज निरीक्षक को सुपुर्दगी में दिया अवैध उत्खनन/परिवहन के जप्त अपंजीकृत वाहन को बदलकर श्री नागले द्वारा अन्य वाहन थाना प्रभारी जोबट की अभिरखा में रखा गया। उक्त कृत्य शासकीय सेवक के तौर पर पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में संनिष्ठा के अभाव के साथ-साथ आोभनीय आचरण का परिचायक है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर श्री सिंह ने खनिज निरीक्षक अलीराजपुर श्री नागले सतीा नागले को उक्त कृत्य पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) अंतर्गत निलंबित करने के आदेा जारी किये है। निलंबन अवधि में श्री नागले का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अलीराजपुर नियत रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। साथ ही इनकी विभागीय जांच नियमानुसार की जाना प्रस्तावित है।

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