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रतलाम की खबरे- बकौल जिला प्रशासन…………………………….

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जनसुनवाई में 102 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए

रतलाम / जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत, एसडीएम श्री संजीव पांडे, एसडीएम सुश्री कृतिका भीमावद, डिप्टी कलेक्टर श्री मनीष जैन द्वारा जनसुनवाई की गई। 102 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में विक्रम नगर के रहवासियों द्वारा संयुक्त रुप से दिए गए आवेदन में बताया गया कि विक्रम नगर में काफी वर्षों से समस्याएं व्याप्त हैं बरसात का पानी घरों में घुस जाता है, समीप के नाले की सफाई नहीं हुई, क्षेत्र में कुत्तों का आतंक है, कई बार निगम में आवेदन दिए जा चुके हैं परन्तु समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। आवेदन निराकरण हेतु निगम आयुक्त को सख्ती से निर्देशित किया गया। नाहरपुरा रतलाम निवासी रमेशसिंह राठौर ने बताया कि प्रार्थी द्वारा म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से भूखण्ड क्रय किया गया था जिस पर भवन निर्माण की अनुमति चाही गई थी परन्तु निगम के पोर्टल पर गृह निर्माण मण्डल का भूखण्ड प्रदर्शित नहीं होने से भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल रही है। अतः अनुमति प्रदान की जाए। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है।

जनसुनवाई के दौरान हाट रोड निवासी मुबारिक हुसैन ने बताया कि प्रार्थी का एक मकान बालाजी टाउन में स्थित है जिसे मेरे पुत्र ने आठ माह पूर्व 4 हजार रुपए प्रतिमाह किराये पर प्राप्त किया था परन्तु आज दिनांक तक मेरे पुत्र ने न तो मकान का किराया दिया है और न ही उक्त मकान को खाली कर रहा है। साथ ही उक्त भवन के दूसरे भाग को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देने दिया जा रहा है। प्रार्थी वृद्ध होकर बीमार रहता है तथा पुत्र द्वारा दी जा रही धमकियों से भयभीत है। कृपया निराकरण किया जाए। आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण हेतु भेजा गया है।

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डेंगू जनजागरुकता पखवाड़ा 23 मई तक

राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को

रतलाम / आगामी 23 मई तक जिले में डेंगू जनजागरुकता पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है- डेंगू रोकथाम योग्य है चलो इसकी रोकथाम के लिए हाथ मिलाएं।

जनसामान्य से अपील की गई है कि घरों में टंकी, कूलर, मटके आदि में जमा पानी को प्रति सप्ताह खाली करें एवं पानी के बर्तन आदि को साफ करके पुनरू एक सप्ताह में अवश्य बदलें, क्योंकि एक सप्ताह से अधिक समय तक पानी जमा रहने से उसमें डेंगू के मच्छरों के पनपने की संभावना रहती है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. प्रमोद प्रजापति ने बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। यह संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय अधिक सक्रिय रहता है। इसके शरीर पर सफेद रंग की पट्टियां होती हैं।

डेंगू बुखार के लक्षण

ऽ मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना, तेज बुखार आना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, शरीर पर चकत्ते के निशान पडऩा।

ऽ यदि उक्त प्रकार के लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम से संपर्क करें अथवा निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।

ऽ डेंगू के मच्छर घरों में बने अंडर ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक में अधिक मात्रा में पनपते हैं। टायरों में जमा पानी में भी डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की उत्पत्ति होती है, अतरू इन जगहों पर जमा पानी नियमित रूप से खाली करते रहें ।

ऽ मच्छरों से बचाव हेतु सोते समय मच्छरदानी लगाएं, मच्छर भगाने वाली क्वाइल क्रीम या लिक्विड का इस्तेमाल करें या इलेक्ट्रिक रैकेट का इस्तेमाल करें।

ऽ घरों के खिडक़ी दरवाजों पर मच्छर रोधी जाली लगाएं एवं नीम की पत्तियों का धुआँ करें।

ऽ घर के आसपास साफ सफाई रखें, गमले एवं पक्षियों के पानी हेतु रखे बर्तनों में से भी पानी प्रति सप्ताह खाली करते रहें। इन जगहों पर भी डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनपते हैं। अतरू जिन भी स्थानों एवं बर्तन आदि में पानी जमा रहता है, उनका पानी प्रति सप्ताह खाली अवश्य करें एवं मच्छरों से अपना बचाव करें।

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अन्तरसिंह जिला बदर

रतलाम / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धामनोद निवासी अन्तरसिंह पिता लालजी चौहान को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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मनोज राव जिला बदर

रतलाम / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत आशाराम बापू नगर निवासी मनोज उर्फ सोनू उर्फ मोनू पिता रत्नाकर राव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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उर्वरक लाइसेंस निलंबित

रतलाम / लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि द्वारा सदर बाजार पीपलखूंटा की फर्म मैसर्स नाकोडा कृषि सेवा केन्द्र का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा उक्त फर्म से उर्वरक निर्माता जी.एस.एफ.सी. लि. निर्मित 20रू20रू0रू13 का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर को भेजकर नमूने का विश्लेक्षण कराया गया। विश्लेक्षण में उक्त नमूना नाट एकारडिंग टू स्पेसिफिकेशन (अमानक) दर्शाया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद नहीं होने तथा अमानत उर्वरक क्रय विक्रय करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिकारी द्वारा नाकोड़ा कृषि सेवा केंद्र का उर्वरक लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

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मिट्ठूसिंह जिला बदर

रतलाम / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजला निवासी मिट्ठूसिंह पिता जुझारसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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नरवाई में आग नहीं लगाएं

अनुविभाग जावरा में आदेश जारी

रतलाम 10 मई 2022/ एसडीएम जावरा सुश्री मनीषा वास्कले द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार अनुविभाग जावरा क्षेत्र में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई के बाद साफ-सफाई के उद्देश्य से नरवाई को आग लगाकर नष्ट नहीं कर सकेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होगा।

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना

निकायवार लक्ष्य निर्धारित

रतलाम / मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत रतलाम जिले में नगरीय तथा ग्रामीण निकायों में विवाह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र के पात्र विवाह योग्य प्रकरण आमंत्रित करते हुए प्रकरणों की सघनता से जांच करके केवल पात्र हितग्राही को ही योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन विवाह पोर्टल पर दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई की जाए।

उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण श्रीमती संध्या शर्मा ने बताया कि योजना के तहत से जिले कि प्रत्येक जनपद पंचायत में 100-100, रतलाम नगर निगम क्षेत्र में 100, जावरा नगर पालिका में 100 तथा जिले की प्रत्येक नगर परिषद में 50-50 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी 27 मई को सामूहिक कन्या विवाह आयोजन प्रस्तावित है।

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लू से बचने के लिए खूब पानी पियें

रतलाम / बढ़ती गर्मी में लू की चपेट में आने से बचने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी, जूस और ओआरएस का घोल शरीर को पानी की कमी से बचाए रखता है। तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा आदि अधिक पानी की मात्रा वाले फल और सब्जियां खाएँ। घर से निकलते वक्त पानी की बॉटल साथ रखें।

सीधी धूप से बचें

घर से बाहर निकलते वक्त अपने सिर को टोपी, दुपट्टे, छाता, गमछा या किसी अन्य कपड़े से ढककर ही निकलें, सीधी धूप में आने से बचें। अगर बाहर निकलना आवश्यक न हो, तो घर में ही रहें और अपने आवश्यक काम हो सके तो सुबह और शाम करें। टीवी, रेडियो, समाचार-पत्र आदि के माध्यम से तापमान पर नजर रखें।

घर में सीधे धूप आने से रोकें

घर के ऐसे दरवाजे और खिड़कियाँ, जो सीधे धूप के प्रभाव में रहते हैं, उन्हें बंद रखें या पर्दे डालकर रखें। इन्हें रात में शुद्ध हवा के लिये खोलें।

इन्हें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता

बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मानसिक रोगी, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति अतिरिक्त सावधानी बरतें। सामान्यतः शरीर का तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। लू लगने पर तापमान में बढ़ोतरी, घमोरियां, हाथ-पाँव और टखनों में सूजन, बेहोशी, मांसपेशियों में ऐंठन आदि हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक हृदय, श्वसन और किडनी के मरीजों को परेशानी में डाल सकता है।

अगर आप धूप से आएँ हैं और चक्कर, बेहोशी, जी मचलाना, उल्टी, सिरदर्द, तीव्र, प्यास और साँस-धडक़न तेज हो गई है, तो फौरन ठंडे स्थान पर पहुँचे और ठंडे पेय पदार्थ लेना शुरू कर दें। खाना बनाते समय दरवाजा और खिडक़ी खोलकर रखें। चाय, काफी, साफ्ट ड्रिंक और जिनमें अधिक मात्रा में शक्कर होती है ऐसे पेय पदार्थों का सेवन न करें। यह पदार्थ शरीर के जल को कम करते हैं और पेट में मरोड़ उत्पन्न करते हैं। बासी भोजन करने से बचें। अधिकतम पानी का सेवन सर्वाेत्तम है। अगर एक घंटे से अधिक समस्या रहती है, तो चिकित्सकीय सलाह लें।

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