अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत राहत राशि स्वीकृत
झाबुआ 06 जनवरी 2019/जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीडित श्री गोवर्धन पिता उंकार देवदा उम्र 25 वर्ष निवासी कयडावद ठिकरिया थाना पेटलावद को 1 लाख रूपये राहत राशि स्वीकृत की गई है, स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत 50 हजार रूपये राहत राशि तत्काल प्रदाय की गई एवं शेष किश्त न्यायालय का निर्णय दोष सिद्ध होने पर प्रदान की जाएगी। सचिव म.प्र. शासन अनुसचित जाति कल्याण विभाग के निर्देशानुसार राहत राशि पीडित व्यक्ति उनके परिवार या आश्रितों को नियमों के प्रावधान अनुसार न्यायालय में दोष सिद्ध/अपील संबंधी प्रकरण के निराकरण होने तक पोस्ट आफिस या बैंक की मासिक आय योजनांतर्गत पीडित/आश्रित के नाम से रखी जाना अनिवार्य होगा।