झाबुआ

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत आरक्षण कार्रवाई 25 मई को

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रतलाम /  रतलाम जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत विभिन्न पदों के लिए आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्रवाई आगामी 25 मई को प्रातः 11:00 बजे से रतलाम जिले की सभी जनपद पंचायतों रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना, पिपलौदा, बाजना के कार्यालयों में संपादित की जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायतों के वार्ड सरपंच, ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत सदस्यों के पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना है।

इस संबंध में कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा की धारा 13,17, 23 एवं 129, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 4 एवं नियम 7द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसंबंधितो की जानकारी के लिए सूचित किया गया है।

इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा सर्वसंबंधितों की जानकारी के लिए सूचित किया गया है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित संपूर्ण कार्रवाई 25 मई को प्रातः 11:00 बजे से जिला पंचायत कार्यालय रतलाम में संपादित की जाएगी।

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