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रतलाम जिले की चुनावी खबरे,,,,,,,, राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें——– जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली  !

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रतलाम जिले की चुनावी खबरे,,,,,,,,

राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें——–

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली  !

रतलाम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम पश्चात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनीतिक दलों को निर्देशित किया कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत निर्वाचन में सहयोग करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पाटीदार, एसडीएम श्री संजीव पांडे तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारी श्री जाफर हुसैन, श्री दिनेश शर्मा, श्री पीयूष बाफना, श्री डी.पी. धाकड़ आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की। इसके अलावा जिले में निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों से अवगत कराया। कलेक्टर ने बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन लड़ने के संबंध में अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। साथ ही निर्देशित किया कि पर्याप्त समय सीमा में पूर्व सेअनुमति हेतु आवेदन किया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में पंचायत राज निर्वाचन के मद्देनजर आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र निलंबन जैसे आदेश लागू किए जा चुके हैं। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में मतदाताओं की संख्या, मतदान केंद्र, अभ्यर्थी की जमानत राशि, मतपत्र आदि जानकारी विस्तार से दी गई।

पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी द्वारा कहा गया कि पंचायत राज निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस संबंध में प्रकरण कायम किया जाएगा। राजनीतिक दल सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर लेवे ताकि दिक्कत नहीं आए। पुलिस प्रशासन जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कलेक्टर द्वारा अनुमति हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की जानकारी दी गई।

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जिले में 3 चरणों में होंगे पंचायत निर्वाचन

पत्रकार वार्ता में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने दी जानकारी

रतलामजिले में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 तीन चरणों में होंगे। निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने पत्रकार वार्ता पत्रकारों को निर्वाचन संबंधी तैयारियों से अवगत कराया। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य भी मौजूद थे। त्रकार वार्ता में बताया गया कि रतलाम जिले में प्रथम चरण में आलोट विकासखंड, द्वितीय चरण में बाजना एवं सैलाना विकासखंड तथा तृतीय चरण में रतलाम, जावरा एवं पिपलोदा विकासखंड में निर्वाचन होगा।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 मई को किया जा चुका है। इसके अनुसार जिले में कुल 731183 मतदाता हैं जिनमें 368261 पुरुष मतदाता तथा 362910 महिला मतदाता एवं अन्य मतदाता 12 है। जिले में 6 विकासखंड अंतर्गत 1320 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं इनमें 168 संवेदनशील तथा 79 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान में एक पीठासीन अधिकारी तथा 4 मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मतदान दलों में 7500 मतदान कार्मिक नियुक्त होंगे। पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से मतपत्र/मत पेटी के माध्यम से संपन्न होगा। समस्त मतदान केंद्र पर मतदान का समय प्रातः 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक होगा।

मतदान हेतु मतदाताओं को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। पंचायत के समस्त पदों की गणना मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य की मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का  विकासखंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जाएगी। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों के कार्मिकों, त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।

निर्वाचन में के दौरान किसी भी व्यक्ति को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस, वाहन इत्यादि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधी के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध रहेगा। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य हेतु 8 हजार रूपए, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 4 हजार रूपए, ग्राम पंचायत सरपंच पद हेतु 2 हजार रूपए एवं पंच पद हेतु 400 रूपए निक्षेप राशि जमा की जाना होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा कराना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए गुलाबी एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए पीला कलर के मत पत्र होंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में जिला पंचायत के 16 सदस्य, जनपद पंचायत के 124, सरपंच के 419 एवं पंच पद के 7110 सदस्यों के लिए निर्वाचन की कार्यवाही होना है।

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राजस्व तथा पुलिस अधिकारी निर्भीक निर्वाचन के लिए समन्वय के साथ कार्य करें

पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों की संयुक्त बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए

रतलाम रतलाम जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से संपन्न कराना है। समस्त निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु पुलिस तथा राजस्व के अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें, संयुक्त रूप से भ्रमण करें। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को पुलिस और राजस्व अधिकारियों की आयोजित बैठक में दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पाटीदार, सभी एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी आदि उपस्थित थे।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी निष्पक्ष एवं निर्विघ्नं निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर फोकस करें। सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां समय सीमा में कर लेवे। निष्पक्ष निर्वाचन के लिए बगैर किसी दबाव के कार्य करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि सुचारू निर्वाचन प्रक्रिया के लिए वर्षा के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां कर लेवे, अपना रूट चार्ट देखें और अपने रूट पर भ्रमण करें। अपने मतदान केंद्रों का जायजा ले जो भी जरूरी कार्य मतदान केंद्रों पर करवाए जाना है वह समय सीमा में करवाएं जाए। अपना सूचना तंत्र मजबूत करें, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से चर्चा कर लेवे। चुनाव प्रभावित करने वाले तत्वों को चिन्हित करें, उनकी निगरानी करें। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पूर्व से कार्य करें। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत तेजी से कार्रवाई की जाए। शस्त्र जमा कराए जाएं, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। धारा 144 का पालन कराएं, मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस के दौरान पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जाएं। अवैध धन के प्रवाह पर नियंत्रण रखा जाए। प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों का प्रचार-प्रसार भी करें।

पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी ने निर्देशित किया कि पुलिस तथा राजस्व के अधिकारी संयुक्त भ्रमण करके अपने क्षेत्र में नियोजित प्रबंध करें। अपने क्षेत्र की पृष्ठभूमि, स्थानीय परिस्थितियों से अवगत होकर कार्य योजना तैयार करें। सूचना तंत्र की मजबूती आवश्यक है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखी जाए। आवश्यक दूरभाष नंबरों का प्रचार-प्रसार करें। वाहनों पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगाई जाए। वीडियोग्राफी, संपत्ति विरूपण कार्रवाई, चेक पोस्ट स्थापना इत्यादि बिंदुओं पर भी पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा बैठक से ताल नायब तहसीलदार श्री पारसनाथ मिश्रा की अनुपस्थिति पर उनका 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। श्री सूर्यवंशी ने एसडीएम तथा तहसीलदारों से उनके क्षेत्र की जानकारी भी प्राप्त की।

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नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को

रतलाम नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन में अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 278/2022 में 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपरान्ह 3 बजे से रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागृह में की जायेगी।

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मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी

रतलाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार संपूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6:00 बजे से रात 10 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का एक चौथाई वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरांत अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।

वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमाफिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवनन्यायालय, चिकित्सालयकलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालयशासकीय कार्यालयपुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र हेतु एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने-अपने अनुविभागविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी ने रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन तैयारियों के निर्देश दिए

रतलामजिले में त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन के तहत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को मैराथन रुप से बैठके लेकर शासकीय अमले को निर्वाचन के लिए सक्रिय किया। शनिवार दोपहर पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के सभी रिटर्निंग तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली गई। इसमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्यवंशी द्वारा सभी अधिकारियों को ताकीद की गई थी निर्वाचन कार्य को गंभीरता से लेवे। अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहे, जो भी अधिकारी मुख्यालय से अनुपस्थित पाए जाएगा उसे शक्ति के साथ दंडित होना पड़ेगा। किसी भी समय वीडियो कॉल करके अधिकारी की मुख्यालय पर उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। सभी अलर्ट मोड पर रहे, निर्वाचन तैयारियों पर ध्यान देवें। आयोग के दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर ले। कर्तव्य के दौरान कोई कोताही नहीं बरती जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्वाचन के लिए प्रतीक चिन्हों के आवंटन, मतदान केंद्र तथा मत पत्रों, मत पेटियों की तैयारी, मतगणना, निर्वाचन प्रचार के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली अनुमतियां, आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयां, मतदान दलों का गठन, उनका प्रशिक्षण इत्यादि बिंदुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए।

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