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निर्वाचन व्यय पर कड़ी नज़र रखें- डॉ. भार्गव~~~~ नगरीय निकाय निर्वाचन व्यय लेखा प्रबंध प्रशिक्षण संपन्न

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निर्वाचन व्यय पर कड़ी नज़र रखें- डॉ. भार्गव~~~~

नगरीय निकाय निर्वाचन व्यय लेखा प्रबंध प्रशिक्षण संपन्न

रतलाम / नगरीय निकाय निर्वाचन में व्यय सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य धनबल के दुरुपयोग को रोकना है। ऐसे में व्यय लेखा परीक्षण टीम का दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। धन बल की अनिष्टकारी भूमिका से मतदाताओं को भ्रमित न किया जाए तथा मताधिकार की ताक़त का मतदाता निर्भीक और निष्पक्ष रुप से प्रयोग करें, ऐसी परिस्थितियां और वातावरण निर्मित करना तथा निर्वाचन व्यय पर कड़ी नज़र रखना, लेखा टीम सुनिश्चित करें ।

उक्त निर्देश त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, मध्यप्रदेश शासन के पूर्व सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. अशोक भार्गव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित नगरीय निकाय निर्वाचन व्यय लेखा प्रबंध प्रशिक्षण में व्यय लेखा टीम सदस्यों को संबोधित करते हुए दिए। प्रशिक्षण में संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक गेहलोत, व्यय लेखा नोडल अधिकारी श्री तरुण त्रिपाठी, जिला मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया भी मौजूद थे। प्रशिक्षण में जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु व्यय लेखा टीम में सम्मिलित 75 से अधिक कर्मचारी उपस्थित रहे।

डॉ. भार्गव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आप सभी लोक सेवक के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं, इसलिए आपके आचरण और व्यवहार में पारदर्शिता परिलक्षित होना चाहिए। निर्वाचन कार्य की गरिमा को बनाए रखने का दायित्व हम सभी का है। निर्वाचन व्यय की जानकारी को निर्धारित पंजी में दर्ज करना और निर्वाचन व्यय पर नज़र रखना या आपका उद्देश्य है। इस कार्य को पूर्ण पारदर्शिता एवं गंभीरता के साथ करें । यह कार्य बहुत सहज है और इसमें अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करें। किसी तरह का संशय होने पर अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करें। निर्वाचन अवधि के दौरान पूरी तरह सचेत एवं सतर्क रहें। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत ने कहा कि सभी टीम के सदस्य रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क में रहें। आपका मुख्य कार्य व्यय की निगरानी करना है। अपना रजिस्टर संधारित रखें । प्रत्याशी और आपके रजिस्टर का तीन बार मिलान होगा।

महापौरपार्षद के लिए व्यय सीमा निर्धारित

उपस्थित व्यय लेखा टीम सदस्यों को प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर डॉ. सुरेश कटारिया ने कहा कि नगर पालिक निगम रतलाम महापौर पद के प्रत्याशी के लिए निर्धारित व्यय सीमा 15 लाख रुपए, नगर पालिक निगम रतलाम पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए 3. 75 लाख रुपए,  नगर पालिका परिषद जावरा के पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए 1.5 लाख रुपए तथा नगर परिषदों के पार्षद पद प्रत्याशी के लिए 75 हज़ार रुपए व्यय सीमा निर्धारित है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में अनुवीक्षण को लेकर सभी अपनी जानकारी स्पष्ट रखें । नाम निर्दिष्ट करने की दिनांक से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक सभी व्यय का ब्यौरा प्रत्येक प्रत्याशी को देना होगा। निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अंदर आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा। वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, मीडिया प्रमाणन और अनुविक्षण समिति, शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण एवं लेखा टीम का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के मुख्य उद्देश्य अनुमति प्रदत्त व्यय का आंकलन करना तो है ही, नियमानुसार उसका हिसाब रखना भी है और अवैध धन के उपयोग नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसे व्यय के लेखे में शामिल करना भी है। डॉ. कटारिया ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार महापौर पद के प्रत्याशी को राष्ट्रीय कृत बैंक की शाखा में पृथक से इस कार्य हेतु एक खाता खोलना होगा। पांच हज़ार रुपए से अधिक का भुगतान चेक अथवा आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। इससे कम का भुगतान नगद किया जा सकता है। व्यय लेखा रजिस्टर में नगद एवं चेक आदि के माध्यम से किया गया विवरण दाखिल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा संधारण की जाने वाली पंजी एवं लेखा टीम द्वारा संधारित की जाने वाली का तीन बार मिलान होगा। उन्होंने कहा कि टीम के सभी सदस्य अपने-अपने दायित्व को निभाते हुए व्यय पर निगरानी रखते हुए अपना दायित्व निभाएंगे। इस दौरान उपस्थित टीम सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया । व्यय लेखा परीक्षण के नोडल अधिकारी श्री तरुण त्रिपाठी ने उपस्थित सदस्यों को संधारित किए जाने वाले दस्तावेज एवं पंजी से संबंधित जानकारी दी।

आमसभा हेतु स्थल नियत

रतलाम / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम. एल. आर्य द्वारा राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत पोलो ग्राउण्ड रतलाम, विधायक सभागृह बरबड रतलाम तथा त्रिवेणी मेला क्षेत्र रतलाम स्थल आमसभा हेतु नियत किए गए हैं।

जारी आदेश अनुसार उक्त स्थलों पर विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों को सभा, प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित शुल्क नगर पालिक निगम रतलाम में जमा करने के पश्चात् संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उक्त स्थलों पर आयोजित होने वाली सभा, प्रचार-प्रसार रैली आदि में होने वाला समस्त प्रकार का व्यय संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में संगणित किया जाएगा।

नगरीय निकाय हेतु कर्मचारी नियुक्त

रतलाम / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम. एल. आर्य द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 हेतु व्यय लेखा के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यों यथा आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के व्यय लेखा परीक्षण समयावधि में व्यय लेखे जमा करने आदि में सहायता हेतु नोडल अधिकारी के निर्देश में जिला स्तर पर निम्न अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। जिला नोडल टीम में लेखाधिकारी म.प्र. वि.वि.कं. सुश्री विनिता संत, सहायक वर्ग -2 श्री तेजुलाल मालवीय, श्री धर्मेन्द्र शर्मा, श्री अरविन्द कुमार राजौरिया, सहायक वर्ग-3 जिला पंचायत श्री बालेश्वर मईडा, भृत्य श्री शांतिलाल पंवार, भृत्य श्री कालूसिंह शामिल हैं।

निर्वाचन व्यय लेखे जोखे का संधारण एवं निगरानी के लिए सहयोगी कार्मिक नियोजित

रतलाम / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम. एल. आर्य द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के क्रम में नगर पालिक निगम महापौर तथा नगरीय निकायों के पार्षदों के निर्वाचन व्यय लेखे जोखे का संधारण एवं निगरानी के लिए गठित लेखा दल में अतिरिक्त रुप से निम्नवत सहयोगी कार्मिकों को नियोजित किया जाता है।

जारी आदेशानुसार नगर पालिक निगम रतलाम का लेखा दल जिला पंचायत रतलाम में तथा नगर पालिका जावरा का लेखा दल अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर (नपा) जावरा, नगर परिषद् पिपलौदा, बडावदा, आलोट, ताल, धामनोद, नामली का लेखा दल संबंधित रिटर्निंग आफिसर (नप) के कार्यालय में संबंधित रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा श्री तरुण त्रिपाठी वित्त अधिकारी, शासकीय मेडिकल कालेज रतलाम एवं नोडल अधिकारी व्यय लेखा के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे।

नगर पालिक निगम रतलाम के लिए गठित लेखा दल में संभागीय लेखाधिकारी लोनिवि श्री डी.एल. मीणा प्रभारी अधिकारी, श्रीमती रंजीता भगोरा, श्रीमती शारदा बौरासी, श्रीमती मधु गुर्जर, श्रीमती स्टेला शालिनी जान तथा श्रीमती मेरी मावी सहयोगी कर्मचारी रहेंगे। नगर पालिका परिषद् जावरा के लिए श्री राजीव परिहार राज्य कर अधिकारी जावरा तथा श्री भारतसिंह भाटी सहायक लेखाधिकारी जपं जावरा प्रभारी अधिकारी रहेंगे। श्रीमती संध्या बौरासी, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्रीमती प्रतीक्षा राठौर तथा श्रीमती पुष्पा अल्फ्रेड सहयोगी कर्मचारी रहेंगे।

नगर परिषद् पिपलौदा के लिए श्री विनोद शर्मा लेखाधिकारी जपं. पिपलौदा प्रभारी अधिकारी, श्रीमती चन्द्रकला यादव, श्रीमती जया मोदी सहयोगी कर्मचारी रहेंगे। नगर परिषद् बडावदा के लिए श्री अनिल पंवार लेखापाल मनरेगा जपं जावरा प्रभारी अधिकारी, श्रीमती अंजुम बानों तथा श्रीमती कामिनी वर्मा सहयोगी कर्मचारी, नगर परिषद् आलोट के लिए श्री मनीष ललावत सहायक लेखाधिकारी जपं आलोट प्रभारी अधिकारी, श्रीमती शोभा अरोरा तथा श्रीमती नीलम जाटव सहयोगी कर्मचारी, नगर परिषद् ताल के लिए श्री राकेश जाटवा लेखापाल मनरेगा जपं आलोट प्रभारी अधिकारी, श्रीमती पुष्पा पोरवाल तथा श्रीमती रश्मि चांदना सहयोगी कर्मचारी, नगर परिषद् धामनोद के लिए श्रीमती प्रीति डेहरिया प्रभारी अधिकारी, श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव तथा श्रीमती स्नेह चौहान सहयोगी कर्मचारी, नगर परिषद् नामली के लिए श्री कलमसिंह चौहान सहायक लेखाधिकारी जपं. रतलाम प्रभारी अधिकारी, श्रीमती नीता वर्मा तथा श्रीमती सुनीता गोयल सहयोगी कर्मचारी रहेंगे।

नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से लिये जायेंगे नाम निर्देशन -पत्र

रतलाम / राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियाँ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर ली गयी है।

 निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।

मतदान

प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।

347 नगरीय निकायों में होगा चुनाव

निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद् हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगरपालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है।

निक्षेप राशि

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार, नगरपालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ”नोटा” (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।

ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे

नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (OLIN) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क अथवा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नाम निर्देशन-पत्र भर सकता है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र

अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

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