झाबुआ

अनुसूचित जनजाति युवक युवतियों का चालक प्रशिक्षण निःशुल्क

Published

on



आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून
झाबुआ, 13 जून, 2022। मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यस्क (18-35 आयु समूह) युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) झाबुआ परिसर में व्यवसायिक वाहन यान (Commercial Motor Vehicle) चालन का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 दिवस का होगा,जिसमें 155 घण्टों का व्यवहारिक (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक) प्रशिक्षण सम्मिलित होगा,उक्त योजना में चयनित लाभार्थी को 1000/- रूपये अवधान राशि (कॉशन मनी ) जमा करानी होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत अवधान राशि लाभार्थी को वापस कर दी जायेगी। योजना में प्रशिक्षित लाभार्थी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किया जायेगा,बाहर से आने वाले युवक-युवतियों को पृथक-पृथक छात्रावास तथा भोजन की निःशुल्क सुविधा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था झाबुआ में होगी। इच्छुक आवेदक, आवेदन पत्र मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग की वेबसाइट http://www.transport.mp.gov.in से डाउनलोड कर प्रिंट अथवा जिला परिवहन कार्यालय झाबुआ से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, गरीबी रेखा के राशन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति (यदि हो तो), जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, जन्म सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य कोई दस्तावेज जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहते हो, आवेदक, आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्तानुसार दस्तावेज संलग्न कर बंद लिफाफे में दिनांक 16 जून, 2022 सांयकाल 5 बजे तक, लिफाफे के उपर “विषय- अनुसूचित जनजाति युवक - युवतियों का चालक प्रशिक्षण ” लिखकर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ को सम्बोधित ,पता-ग्राम डुंगराधन्ना,इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे झाबुआ (म.प्र.) के पते पर प्रेषित अथवा कार्यालय के ईमेल पते smart_jhba@yahoo.com पर मेल कर सकते हैं,अपूर्ण एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेगें। अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रथम 40 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा,जिन्हे व्यवसायिक वाहन चालन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा,चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय परिवहन विभाग का होगा।

उक्त प्रशिक्षण केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18-35 वर्ष के आयु समूह के युवक युवतियों के लिये है । यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ के द्वारा दी गई है।

Trending