नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेज निर्धारित~~~~~ मतदान दिवस पर मतदाता को पहचान के लिए कोई एक दस्तावेज लाना जरूरी
रतलाम/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए 20 दस्तावेजों का निर्धारण किया गया है। मतदान दिवस पर मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए दिये गये दस्तावेजों में से एक साथ लाना जरूरी है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा (01) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, (02) राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, (03) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, (04) शस्त्र लायसेंस, (05) फोटोयुक्त संपत्ति के दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख, (06) विकलांगता प्रमाण पत्र, (07) निराश्रित प्रमाण पत्र, (08) पासपोर्ट, (09) ड्रायविंग लायसेंस, (10) आयकर पहचान पत्र पेन कार्ड, (11) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वभौमिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, (12) छात्र पहचान पत्र, (13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण पत्र, (14) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी के आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, (15) रेल्वे पहचान पत्र, (16) स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र (17) फोटोयुक्त आधार कार्ड, (18) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, (19), राज्य निर्वाचन आयोग के “चुनाव” एप्प जनित ई-फोटोमतदाता पर्ची तथा (20) बायोमैट्रिक डिवाईस पर आधार नंबर से पहचान दस्तावेजों को मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया है। मतदान दिवस पर इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए लाना होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिये गये दस्तावेजों में से परिवार के मुखिया के पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध होगा को परिवार के दूसरे सदस्य की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इस प्रकार परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं।