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जनसम्पर्क रतलाम से निर्वाचन समाचार~~छात्रों ने बनाया लोगो, महिलाओं ने ईवीएम का चित्र बनाकर समझाया~~निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोला जाए~~महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों को करना होगा लेखा संधारण

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छात्रों ने बनाया लोगोमहिलाओं ने ईवीएम का चित्र बनाकर समझाया

रतलाम 16 जून 2022/ मतदाता जागरूकता अभियान सेल्स प्लान के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके तहत नए-नए प्रयोग कर मतदाताओं को उसके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रतलाम शहर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के छात्र-छात्राओं ने लोगो बनाया तो  महिला कर्मचारियों ने रांगोली से ईवीएम मशीन बनाकर महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया।

जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रयोग किया जा रहे हैं। वार्ड 13 ताल में सुपरवाइजर मोनिका शुक्ला, कार्यकर्ता सरोज शर्मा ने गुब्बारों पर नारे लिखकर मतदान के लिए आमंत्रित किया।  मतदाता जागरूकता संकल्प  ब्लॉक आलोट, ग्राम सोमचिड़ी देवगढ़ में किया गया। रतलाम शहर के वार्ड 14 में सेंस अंतर्गत कार्यक्रम गणेशनगर में मतदाताओं को जागरूक किया गया। धामेडी परियोजना पिपलौदा में भी मतदाता जागरूकता गतिविधियां की गई।

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निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोला जाए

रतलाम /  नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही निर्वाचन व्यय संधारण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खाता खोल उसे संधारित करना है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका निर्वाचन के तहत अभ्यर्थियों के लिए दिन-प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण हेतु रजिस्टर के रखरखाव हेतु दिशा-निर्देश के अनुसार, अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वयं के निधि या राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी, निकाय, संस्था या कंपनी से प्राप्त रोकड़ चेक अथवा ड्राफ्ट या पे आर्डर को अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन में के उद्देश्य से खोले गए अलग बैंक खाते में डाला जाए। खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए। अभ्यर्थी स्वयं बैंक खाते का विवरण निर्वाचन व्यय का लेनदेन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करेगा। दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन में लेखे के रखरखाव हेतु अभ्यर्थियों को दिशा निर्देशों से अवगत कराया जा चुका है।

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निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के लिए हेल्प डेस्क का गठन

रतलाम –/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन में लेखा संधारण हेतु हेल्पडेस्क का गठन किया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार जिला स्तरीय हेल्प डेस्क में नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिका जावरा एवं नगर परिषद पिपलोदा के लिए वरिष्ठ लेखाधिकारी सुश्री प्रीती पंड्या, नगर परिषद बड़ावदा, नगर परिषद आलोट, नगर परिषद ताल, नगर परिषद धामनोद एवं नगर परिषद नामली के लिए लेखा अधिकारी श्री नेहासिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी तरह नगरीय निकाय स्तर पर गठित हेल्प डेस्क में नगर पालिक निगम रतलाम के लिए नोडल अधिकारी श्री एम.आर. मीणा, नगर पालिका जावरा के लिए श्री राजीव परिहार, नगर परिषद पिपलोदा के लिए श्री विनोद शर्मा, नगर परिषद बड़ावदा के लिए श्री अनिल पवार, नगर परिषद आलोट के लिए श्री मनीष ललावत, नगर परिषद ताल के लिए श्री राकेश जाटव, नगर परिषद धामनोद के लिए श्रीमती प्रीति डेहरिया एवं नगर परिषद नामली के लिए श्री कलमसिंह चौहान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है‌। उक्त नोडल अधिकारी व लेखा संधारण के संबंध में अभ्यर्थी को कोई कठिनाई होने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएंगे।

इसी तरह एक अन्य आदेश के तहत जिला स्तर पर नाम निर्देशन पत्र के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिवस अर्थात अभ्यर्थी द्वारा अंतिम लेखा जमा करने तक के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसमें सुश्री प्रीती पंड्या, श्री तेजूलाल मालवीय, श्री धर्मेंद्र शर्मा, श्री रविंद्र जैन, श्री बालेश्वर मीणा, श्री कैलाश भागवत एवं श्री कालूसिंह को नियुक्त किया गया है।

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मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश

रतलाम 1राज्य शासन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 में मतदान दिवस में जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 25 जून, एक जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा।

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महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों को करना होगा लेखा संधारण

रतलाम/ सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि महापौर और पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्दिष्ट होने के दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्च का व्यय लेखा संधारण किया जाना है। इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है।

निर्वाचन व्यय लेखा के संधारण के लिए विनिर्दिष्ट निर्वाचन व्यय पंजियाँ अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाने के निर्देश हैं। निर्वाचन व्यय लेखा पंजी यदि किसी जिले में उपलब्ध नहीं है, तो आयोग से मांग-पत्र भेज कर प्राप्त की जा सकती हैं।

निर्वाचन व्यय लेखा के लिए बैंक खाता पृथक से संधारित किया जाए। इस प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो रही है, तो आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट प्रस्ताव भेजें। आयोग द्वारा जिले से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण के बाद मार्गदर्शन दिया जाएगा। निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के साथ ही छाया प्रेक्षण पंजी (Shadow Observation Register) का संधारण भी किया जाना है।

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