नगर परिषद मेघनगर (निर्वाचन क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाली नगरीय निकाय की भौगोलिक सीमा में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान मेघनगर (देशी), कम्पोजिट मदिरा दुकान मेघनगर (विदेशी) एवं सम्बंधित नगरीय क्षेत्र में (जिसमें चुनाव हो रहा है) दिनांक 11.जुलाई 2022 को सायंकाल 05ः00 बजे से दिनांक 13.जुलाई.2022 को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी
झाबुआ, 20 जून, 2022। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 01. जून .2022 एवं पत्र दिनांक 06 जून,.2022 अनुसार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम दिनांक 01.जून,.2022 को जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण में नगर परिषद मेघनगर का मतदान दिनांक 13.जुलाई.2022 वार बुधवार तथा मतगणना और निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 18.जुलाई .2022 वार सोमवार को होगी।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 06.जून .2022, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/1732/2071/2022/2/पाँच, दिनांक 15 जून, 2022, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21.01.2022 की कण्डिका 32 (2) एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि नगर परिषद मेघनगर (निर्वाचन क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाली नगरीय निकाय की भौगोलिक सीमा में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान मेघनगर (देशी), कम्पोजिट मदिरा दुकान मेघनगर (विदेशी) एवं सम्बंधित नगरीय क्षेत्र में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राज्यमार्ग/मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 कि.मी. की दूरी तक में स्थित शराब की दुकानें मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व अर्थात् दिनांक 11जुलाई .2022 को सायंकाल 05ः00 बजे से दिनांक 13.जुलाई.2022 को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त अवधि में मदिरा के अवैध व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा गैर-लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और किसी भी अधिकृत/ अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय व अवैध परिवहन न हो पाए, यह सुनिश्चित किया जाए। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।