झाबुआ, – । कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेश एवं खनि अधिकारी धर्मेंद्र चौहान के मार्गदर्शन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग के दल द्वारा विगत दिनों की गई आकस्मिक जांच में खनिज रेत का बगैर वैध रॉयल्टी के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर दो ट्रैक्टर जप्त किए गए,जिन्हे थाना राणापुर की अभिरक्षा में अग्रेतर आदेश पर्यंत खड़ा करवाया गया।इसी क्रम में दिनांक 21 जून को देर रात से अलसुबह तक चले अभियान में झाबुआ, राणापुर ,पारा और मेघनगर में आकस्मिक निरीक्षण कर खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई।जांच मे अधिकांश वाहनों में खनिज परिवहन हेतु रॉयल्टी होना पाया गया।खनिज दल को जांच के दौरान खनिज रेत से भरा डंपर क्रमांक RJ03GA5304 बगैर वैधानिक पारपत्र के अवैध रूप से परिवहन करते पाए जाने पर,मौके से जप्त कर चौकी पारा की अभिरक्षा में दिया गया। इसी प्रकार डंपर क्रमांक GJ21W6370 द्वारा अवैध रेत परिवहन करने पर जप्त कर थाना मेघनगर की अभिरक्षा में दिया गया। अन्य जांच में डंपर क्रमांक HR46E8094 द्वारा बिना रॉयल्टी के गिट्टी परिवहन करने पर जप्त कर थाना कोतवाली झाबुआ की अभिरक्षा में दिया गया। उक्त वाहनो पर मध्य प्रदेश (अवैध खनन,परिवहन और भंडारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही में खनि निरीक्षक शंकर कनेश व होमगार्ड अमला सम्मिलित रहे।