झाबुआ – न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ ने प्रकरण में आरोपित को शंका करने पर गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने पर धारा 324 भादवि के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास व ₹ 500 के अर्थदंड से दंडित किया |
जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र पाल अलावा ने बताया कि 20 दिसंबर 2017 को फरियादी समसिंह पिता रालु अपने बाबा धनजी के साथ घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रहे थे तभी उनके परिवार का कुंवरसिंह आया और उसकी औरत की शंका को लेकर मा बहन की गंदी गंदी गालिया देने लगा तब उसने कुंवरसिंह को गाली देने से मना किया तो कुंवरसिंह ने अपने हाथ मे ली कुल्हाडी एवं लकडी से मारा जिससे फरियादी समसिंह को चोटे आई जिससे वह चिल्लाया जिसे सुन उसकी पत्नि तेजुबाई दौडकर आई तो कुंवरसिंह वहा से भाग गया और जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी समसिंह ने थाना रानापुर मे दर्ज करवाई थाना रानापुर मे घटना की रिपोर्ट धारा 324 भादवि अंतर्गत दर्ज कि जा कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेष किया।
सजाः- आरोपी कुंवरसिंह पिता मरचिया ग्राम ढोल्यावाड को धारा 324 भादवि अंतर्गत छः माह कारावास एवं 500/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियेजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला बघेल, एडीपीओ द्वारा की गई |