झाबुआ। 28 जनवरी, सोमवार को जिला बाल कल्याण समिति के आदेश पर झाबुआ में रेस्क्यू अभियान संचालित किया गया। जिसमें श्रम विभाग, पुलिस विभाग, चाईल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में अभियान की शुरूआत बस स्टेंड परिसर से हुई।
जहां सभी होटलों एवं रेस्टोरेंट में रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू टीम द्वारा सभी होटल संचालकों से चर्चा कर उन्हें अपने प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक नहीं रखने की रखने की सलाह दी गई। साथ ही कहा कि अपनी होटल पर बाल श्रमिक प्रतिबंधित का नोटिस भी चस्पा करे। इस दौरान जिस होटल में बाल श्रमिक प्रतिबंध का नोटिस नहीं था, उन्हें नोटिस दिया गया।
इन होटल मालिकों को जारी किए नोटिस
जिसमें िव रेस्टोरेंट बस स्टेंड, निले रेस्टोरेंट बस स्टेंड, मटन शॉप नगरपालिका कॉम्प्लेक्स, रूप श्री आजाद चौक, आा श्री राजवाड़ा, नीलकंठ रेस्टोरेंट थांदला गेट के समीप को नोटिस दिया गया और कहा गया कि तीन दिवस में रिपोर्ट श्रम विभाग झाबुआ को प्रस्तुत की जाए। अभियान के दौरान ही तीन होटलों में बाल श्रमिक कार्य करते पाए जाने पर उन्हें मुक्त करवाकर होटल मालिकों को हिदायत स्वरूप कहा कि यदि अगली बार बाल श्रमिक से कार्य लेते पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चला अभियान
यह अभियान बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम के तहत संचालित किया गया। जिसमें श्रम विभाग के निरीक्षक संजयसिंह कने, पुलिस विभाग से प्रधान आरक्षक मनोज परमार एवं अन्य तीन आरक्षक सहित चाईल्ड लाईन से जिला समन्वयक सुील सिंगाडि़या, काउंसलर खूबू मोर्य, अन्य तीन सदस्यों में रवि सिंगाडि़या, राहुल चावड़ा एवं अनिता डामोर शामिल थी। यह अभियान सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चला।
फोटो 011 – ठेलागाड़ी व्यवसाईयों को बाल श्रमिक ना रखने की समझाईा देते संयुक्त अमला।
फोटो 012 -होटलों पर कार्रवाई करता अमला।