झाबुआ

खाद्य विभाग द्वारा बस स्टेण्ड पर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानो पर आकस्मिक कार्यवाही की गई

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कलेक्टर झाबुआ श्री प्रबल सिपाहा के निर्देशानुसार श्री मुकुल कुमार त्यागी जिला आपूर्ति अधिकारी के मार्गदर्शन में, एस.डी.एम. श्री के.सी. परते के नेतृत्व में खाद्य विभाग के श्री भीमसिंग डूडवे सहायक आपूर्ति अधिकारी, श्री सवेसिंग गामड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी झाबुआ नाप तौल विभाग के श्री एल.सी. खाण्डवी व श्री पंकज अंचल जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा बस स्टेण्ड झाबुआ स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानो पर आकस्मिक कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान निलेश रेस्टोरेंट से 80 लीटर नीला केरोसीन, सत्कार रेस्टोरेंट से 60 लीटर नीला केरोसीन तथा तोलिया अजनार चाट सेंटर से 20 लीटर नीला केरोसीन व नामदेव चाट सेंटर से 2 घरेलु गैस सिलेण्डर 2 गैस चूल्हा बर्नर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विभिन्न प्रावधनो के तहत जप्त किये गये। इसी प्रकार निलेश रेस्टोरेंट से 1 अमानक स्तर का इलेक्ट्रिनिक तौलकॉटा, शिव रेस्टोरेंट से 5 लीटर क्षमता का अमानक त्रिशंकु माप, नामदेव चाट सेंटर से काउन्टर बेलेन्स तौलकॉटा को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/33 के तहत कार्यवाही की गई साथ ही खाद्य एवं अपमिश्रण द्वारा निलेश रेस्टोरेंट से 8 किलो दुषित बर्फी मिठाई नष्ट कराई, शिव रेस्टोरेंट बस स्टेण्ड से सेव का नमूना लिया गया। साथ ही विभाग द्वारा श्री महावीर चाट सेंटर, साल्वी चाट सेंटर, भेरूनाथ नाश्ता एवं चाट भण्डार, सावलिया भेल पकोडी सेंटर, फ्लोर आटा चक्की बसस्टेण्ड एवं पार्श्व कोल्डड्रिंक झाबुआ का भी निरीक्षण कर साफ-सफाई तथा खाद्य रजिस्ट्रेशन लायसेंस, घरेलु गैस सिलेण्डर/नीला केरोसीन के न उपयोग करने की सख्त हिदायत दल द्वारा दी गई। उक्त निरीक्षण कार्य सतत रूप चलाये जाने हेतु कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया।

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