झाबुआ

मारपीट करने पर व जान से मारने की धमकी देने पर सजा व अर्थदंड

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माननीय न्यायालय- प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला झाबुआ ने प्रकरण में परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने पर व जान से मारने की धमकी देने पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई |

जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्रपाल सिंह अलावा ने बताया 09 जून 2017 को सुबह 11 बजे के आसपास फरियादी रमेश ने रवि से उधार दिए रूपये मांगे तो भतीजा रवि, संजय, प्रकाश व भाई बाबू आये वह बोले की तु किस बात के रूपये मांगता है कहकर मा बहन की गालिया देने लगा एवं इन्हे गाली देने से मना किया तो रवि ने अपने हाथ में लिये कुल्हाडी को उल्टा करके मारा जिससे फरियादी रमेश को सिर मे चोट आई। साथ ही संजय ने भी मारपीट की फरियादी के चिल्लाने की आवज सुनकर फरियादी की पत्नि भुराबाई, पूत्री पिंकी व प्रियंका दौड कर आयी । साथ ही भाई की पत्नि शंकुन्तला भी आ गई जिसने फरियादी की पुत्री प्रियंका का पत्थर मारा जिससे चोट आई। फरियादी के भाई बाबू ने फरियादी की पत्नि भुराबाई को लठ से मारकर घायल कर दिया एवं पूत्री पिंकी के साथ प्रकाश ने मारपीट की। इस तरह आरोपियो ने मारपीट करने के पश्चात जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपेर्ट फरियादी रमेष ने थाना कल्याणपुरा मे दर्ज करवाई थाना कल्याणपुरा अंतर्गत धारा 294, 323, 325, 506, 34 भादवि अंतर्गत प्रकरण पंजी बद्ध कर समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेष किया गया।
सजाः- आरोपी 1. रवि पिता बाबू 2. बाबू पिता वीका 3. प्रकाष पिता बाबू 4. संजय पिता बाबू के धारा 325 भादवि अंतर्गत 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 300-300 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 325/34 भादवि अंतर्गत 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 300-300 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 323/34 भादवि अंतर्गत 06-06 माह सश्रम कारावास एवं 100-100 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेन्द्रसिंह मुजाल्दे, एडीपीओ द्वारा की गई |

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