माननीय न्यायालय- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ ने प्रकरण में 23 फरवरी को निर्णय देते हुए जहरीली शराब बेचने के आरोप मे आरोपित काे मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई |
जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र पाल अलावा ने बताया की दिनांक 29 अप्रैल 2015 को उपनिरिक्षक बीएल मेडा के मुखबिर से सूचना मिली की कालु ड्रायवर निवासी आश्रम रोड बामनिया ने मकान के बाहर बने बाथरूम में अवैध रूप से महुआ की हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब रखी है, तब मुखबिर की सूचना पर अमल कर उप निरिक्षक मेडा मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचे वहा पर एक व्यक्ति खडा था, जो उनको देखकर भागने लगा जिसे पकडा व नाम पता पूछा तो अपना नाम कालू पिता धनजी बताया तथा पंचो के समक्ष बाथरूम खुलवाकर देखा तो 4 केन प्लास्टिक की व 1 छोटी केन प्लास्टिक की रखी हुई पाई गयी, जिनके ढक्कन खुलवाकर देखा तो सभी केनो में हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पायी गयी तथा तीनो केनो में 15-15 लीटर व केन में 20 लीटर शराब तथा 1 छोटी केन में 5 लीटर कच्ची शराब कुल 70 लीटर शराब पायी गयी, जो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी, जिसे बेचने के लिए आरोपी कालू के पास लायसेंस न होने से मौके पर जप्त किया गया एवं जप्ती पंचनामा तैसार कर कालु को गिरफतार किया। आरोपी कालू के इस कृत्य पर धारा 34(1)(क) सहपठित धारा 34(2), 49(क) म0प्र0 आबकारी अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेष किया गया।
सजाः- आरोपी कालू पिता धनजी को धारा 34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के आरोप में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं धारा 49(क) में 03 माह सश्रम कारावास एवं 200/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ द्वारा दी गई।