समय पर नहीं दी आरटीआई की जानकारी
रतलाम शहर तहसीलदार और एसडीएम रहे अनिल भाना पर राज्य सूचना आयोग भोपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी नहीं देने पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है आना फिलहाल झाबुआ के थांदला में एसडीएम पद पर पदस्थ हैं ।
आरटीआई कार्यकर्ता मोहन सिंह सोलंकी ने बताया कि रतलाम के पूर्व तहसीलदार अनिल भावना को आयोग ने धारा 3 व 7 के तहत दोषी पाया है । आयोग के समक्ष प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों भान के आश्वासन देने के बाद भी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं देने व पक्ष प्रस्तुत नहीं करने तथा अपील आरती के पक्ष का प्रतिवाद ना करने से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा व ₹25000 का जुर्माना अधिरोपति किया
वर्ष 2008 का मामला
सोलंकी ने बताया 15 मई 2008 को लोक सूचना अधिकार तहसील रतलाम में एक आरटीआई लगाई गई थी समय सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील की गई प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही नहीं होने से आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई इसके बाद आयोग अनिल भाना पर जुर्माने की कार्रवाई की ।