अपराधिक प्रकरण क्रमांक 528ध्18
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ;म0प्र0द्ध
निर्णय दिनांकरू. 25ण्04ण्2019
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 25.02.2018 को ग्राम खेरमाल मे अभियोक्त्री रात मे लगभग 9 बजे घर मे खाना बना रही थी तथा उसकी लडकी घर के अांगन मे खेल रही थी एवं अभियोक्त्री का पति गांव मे गया हुआ था तभी आरोपी रमेष पिता धुलिया घर के अंदर आया और अभियोक्त्री को बोला की मेरी औरत बाहर गई है और एकदम से बुरी नियत से आरोपी रमेष ने अभियोक्त्री का हाथ पकड लिया और छेड छाड करने लगा तो अभियोक्त्री चिल्लाई तो अभियोक्त्री की लडकी आ गई। तो आरोपी रमेष उसे देख कर भाग गया। फिर करीब 10 बजे रात मे अभियोक्त्री का पति घर आया तो उसे पुरी बात अभियोक्त्री ने बताई । थाना रानापुर अंतर्गत धारा 354-ए, 456 भादसं अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व किया जा कर समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेष किया गया।
सजाः- आरोपी रमेष पिता धुलिया सिंगाडिया नि. ग्राम खेरमाल को धारा 354-ए एवं 456 भादसं अंतर्गत 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण मे पेरवी श्री महेन्द्रसिंह मुजाल्दे, एडीपीओ द्वारा कि गई एवं जानकारी जिला मिडीया प्रभारी राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ द्वारा दी गई ।