झाबुआ

आगजनी के 4 आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड, जमीन विवाद के चलते लगाई आरोपियों ने फरियादी के मकान में आग

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झाबुआ। जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिष्ठाता श्री एके तिवारी, सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 130-2018 में 3 मई को पारित निर्णय अनुसार ग्राम कुकड़ीपाड़ा निवासी हुरतान पिता भूरजी खराड़ी उम्र 38 वर्ष को, गज्जू पिता भूरजी खराड़ी उम्र 42 वर्ष, हकरू पिता हुरतान खराड़ी उम्र 20 वर्ष एवं गोकुल पिता गज्जू खराड़ी उम्र 18 वर्ष को फरियादी पक्ष से भूमि विवाद के चलते फरियादी कालू पिता देवला गरवाल निवासी कुकड़ीपाड़ा के मकान में आग लगाकर हानि पहुंचाने के आरोप का दोषी पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को धारा-436 सहपठित धारा-34, भारतीय दंड संहिता के अधीन पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी कालू गरवाल ने चौकी खवासा पर 1 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ग्राम कुकड़ीपाड़ा में रहता है एंव खेती करता है। उसका जमीन को लेकर विवाद हूरतान एवं गज्जू खराड़ी से चल रहा था। न्यायालय में फरियादी के पक्ष में फैसला हुआ। 30 जून की मध्य रात्रि 2 बजे घर पर उसकी पत्नी और पुत्र सो रहे थे, तभी आरोपीगण एकमत होकर उसके घर पर आए और अपाब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि भले ही कोर्ट में केस जीत गए, लेकिन जमीन तुझे नहीं लेने देंगे, यह कहकर घर पर पत्थर मारे गए। टार्च लगाकर देखने पर हुरतान और हकरू हाथ में घासलेट लिए हुए थे एवं गज्जू और गोकुल माचिस लेकर खड़े थे। पत्थर मारने से घर के सभी सदस्य बाहर निकलकर दूर खड़े हो गए, तभी आरोपियों ने तुझे गांव में नहीं रहने देंगे, कहकर मकान पर घासलेट डालकर आग लगा दी और भाग गए। जाते-जाने जान से मारने की भी धमकी दे गए।
पूरा मकान जलकर हुआ नष्ट
घटना में पूरा मकान जलकर नष्ट हो गया। घर में रखा सामान भी जल गया। रिपोर्ट पर धारा-436, 34 भारतीय दंड संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर आरोपीगणों को उक्त सजा से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन लोक अभियोजक मानसिंह भूरिया ने किया।

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