झाबुआ

नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने पर आरोपी को सश्रम कारावास व अर्थदंड…….

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अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16.11.2014 को पिडीता प्रतिदिन की तरह मजदुरी करने घर से निकली थी किंतु शाम को 6 बजे तक पीडिता घर नही पहुची तो फरियादी पिता ने अपनी दुसरी लडकी से पुछा की बहन आई या नही तो फरियादी की लडकी ने सही जवाब नही दिया फिर फरियादी ने दूसरे दिन फिर अपनी पुत्री को समझा बुझाकर पूछा तो उसने बताया की बहन(पीडिता) को उनके साथ चौकादारी का काम करने वाला धन्‍ना डूंगरा का मार्टिन(आरोपी) बस स्‍टेण्‍ड झाबुआ से अपने साथ ले गया है, इस पर फरियादी ने धन्‍ना डूंगरा जाकर आरेापी व पीडिता को मार्टिन के घर पर ढुंढा दोनो नही मिले, फरियादी ने यह बताते हुए पीडिता नाबालिग है 5 वी तक पढी है अरोपी उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया की रिपोर्ट थाना झाबुआ मे दर्ज करवाई। जिसके संबंध थाना झाबुआ अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध धारा 363 आईपीसी, 11/12 पाक्‍सो एक्‍ट अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर समस्‍त्‍ विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय मे पेश किया गया।
सजा:- आरोपी मार्टिन पिता मन्‍नू डामोर को धारा 363 आईपीसी अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दण्डित किया एवं 11/12 पाक्‍सो एक्‍ट मे एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण मे पैरवी श्री के0एस0 मुवेल, उप-संचालक(अभियोजन) द्वारा की गई जानकारी जिला मिडीया प्रभारी राजेन्‍द्रपाल लावा, एडीपीओ द्वारा दी गई।

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