झाबुआ – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की (नशा पीडि़तों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के अन्तर्गत, माननीय श्री ए.के. तिवारी जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 24 अगस्त शनिवार को ‘‘न्याय सेवा सदन‘‘ जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में नशा उन्मूलन हेतु जिला चिकित्सालय झाबुआ के समन्वय से तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उन्मुखीकरण कार्यशाला एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम झाबुआ, के नोडल अधिकारी डॉ. एस.एस. गर्ग ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 को पूरे जिले में लागू करने के संबंध में बताते हुये कहा कि अधिनियम की धारा-4, सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माने का प्रावधान करती हैं। धारा-6 सभी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बेचना प्रतिबंध एवं 18 र्वष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 200 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान करती हैं। धारा-5 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन निषेध का एवं धारा-7 तम्बाकू से होने वाले नुकसान के चित्रमय, चेतावनी प्रदशित करने का प्रावधान करती हैं। साथ ही गर्ग ने तम्बाकू से होने वाली बीमारी एवं नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी देकर बीमारी से बचने हेतु सावधानियों के बारे में बताया।
अपर जिला न्यायाधीश श्री आर.के. देवलिया ने उपस्थित आमजनों को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से दूर रहने की प्रेरणा देते हुये उपस्थित ग्रामीणों को नशा मुक्त होने हेतु प्रेरित किया।
माननीय मुख्य आतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए.के. तिवारी ने अपने उद्बबोधन में कहा कि जीवन हेतु आवशयक वस्तुएं एवं सामग्री न खरीदकर व्यक्ति तम्बाकू एवं अन्य नशा सामग्री का क्रय करता हैं नशे की वस्तुएं खरीदने के लिये उसके पास रूपये होते है परन्तु परिवार की छोटी-छोटी आवशयकता तथा बीमारी से दूर रखने वाली सामग्री का क्रय करने हेतु रूपये खर्च करना उचित नही समझता हैं जिससे परिवार के सदस्य बीमार हो जाते हैं। लोगों को ध्यान रखना चाहिये कि हमारी प्राथमिकता स्वस्थ एवं तन्दुरूस्त रहे परिवार है। उन्होंने तम्बाकू एवं अन्य नशीली सामग्री का पूर्ण रूप से त्याग कर देने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री एम.के. शर्मा, अन्य न्यायाधीशगण अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारी एवं पक्षकार तथा आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सचिव श्री किसना अतुलकर ने किया।